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Hindi News क्राइम रायपुर: रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार, 7 इंजेक्शन बरामद

रायपुर: रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार, 7 इंजेक्शन बरामद

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है। लोगों को अस्पतालों में बेड मिलने में परेशानी हो रही है, दवाइयों की आपूर्ति भी बाधित हो रहा है और इन सबके बीच कुछ दवाइयों की कालाबाजारी भी धड़ल्ले से हो रही है।

रायपुर: रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार, 7 इंजेक्शन बरामद- India TV Hindi Image Source : PTI/FILE रायपुर: रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार, 7 इंजेक्शन बरामद

रायपुर: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है। लोगों को अस्पतालों में बेड मिलने में परेशानी हो रही है, दवाइयों की आपूर्ति भी बाधित हो रहा है और इन सबके बीच कुछ दवाइयों की कालाबाजारी भी धड़ल्ले से हो रही है। रायपुर पुलिस ने दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले ऐसे ही एक गिरोह का रविवार को भंडाफोड़ किया है।

यह गिरोह कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल किए जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था। पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए गया हैं। रायपुर पुलिस ने बताया कि आरोपी एक रेमडेसिविर इंजेक्शन को ₹25000 में बेच रहे थे। इनके पास से 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए हैं।

रायपुर समेत अन्य जिलों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई

छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर समेत अन्य जिलों में कुछ छूट के साथ लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। राज्य के कोरबा और बलरामपुर जिले में भी पांच मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। 

रायपुर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि रायपुर जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ने के लिए छह मई की सुबह छह बजे तक जिले में निषिद्ध जोन घोषित किया है। इस दौरान रायपुर जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी। रायपुर जिले में इस महीने की नौ तारीख से लॉकडाउन जारी है। 

आदेश में कहा गया है कि इस दौरान अस्पताल, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं, शासकीय उचित मूल्य की दुकानें भी निर्धारित अवधि के लिए खुलेंगी। लॉकडाउन की अवधि में फल, सब्जी, अंडा, मछली और किराना का सामान सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक घरों को पहुंचाया जा सकेगा। 

आदेश के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान स्थानीय ऑनलाइन दुकानों और ई कॉमर्स सेवाओं को सामान घर पहुंचाने की अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन ने अपने आदेश में कहा है कि इस व्यवस्था में शामिल सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 की जांच करवाना होगा तथा 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीकाकरण करवाना होगा। 

आदेश के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें, रेस्त्रां, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल, केंद्रीय और निजी कार्यालय बंद रहेंगे लेकिन अत्यावश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है। वहीं, बैंकों को कम कर्मचारियों के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है।

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