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Hindi News क्राइम बाजार में चलाने जा रहे थे ‘चिल्ड्रेन बैंक ऑफ इंडिया’ के नोट, पुलिस ने गुजरात के 2 लोगों को पकड़ा

बाजार में चलाने जा रहे थे ‘चिल्ड्रेन बैंक ऑफ इंडिया’ के नोट, पुलिस ने गुजरात के 2 लोगों को पकड़ा

महाराष्ट्र से सामने आए एक हैरान कर देने वाले मामले में पुलिस ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो बाजार में ‘चिल्ड्रेन बैंक ऑफ इंडिया’ के नकली नोट चलाने का प्लान बना रहे थे।

Children Bank of India, Children Bank of India Currency, Maharashtra News- India TV Hindi Image Source : TWITTER.COM/DESITRAVELER प्रतीकात्मक तस्वीर।

ठाणे: महाराष्ट्र से 2 ठगों द्वारा नकली नोटों के जरिए ठगी करने की कोशिश की एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक अधिकारी द्वारा शुक्रवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, नवी मुंबई में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 50 लाख रुपये मूल्य के जाली नोट जब्त किये हैं। अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपी गुजरात के कच्छ जिले के भुज के निवासी हैं। आरोपियों को गुरुवार की रात को एक गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से एक लाख रुपये से अधिक की नकदी भी बरामद की गयी।

50 लाख रुपये के नकली नोटों को बाजार में चलाने का था प्लान
पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया, ‘सूचना मिलने के बाद नवी मुंबई के खारघर पुलिस थाने की एक टीम ने दोनों को पकड़ लिया। उनकी तलाशी के दौरान उनके पास से 500 रुपये के कुल 9,981 नकली नोट मिले। उन नोटों पर बिना किसी सीरियल नंबर के 'चिल्ड्रेन बैंक ऑफ इंडिया' लिखा हुआ था। इसे जब्त कर लिया गया है।’ उन्होंने बताया कि जब्त किए गए नोट बिल्कुल असली जैसे ही लग रहे थे। अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने 49,90,500 रुपये मूल्य के इन नोटों को बाजार में चलाने का प्लान बनाया था।

दोनों आरोपियों के खिलाफ 420 समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज
पुलिस अधिकारी ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए आगे बताया कि दोनों आरोपियों की पहचान 40 साल के उस्मान दुशाप साहा और 41 साल के अब्दुल हसन तुर्क के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों के पास से 1,09,500 रुपये की नकदी भी बरामद की गई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 489 (B) (असली, जाली या नकली मुद्रा-नोट या बैंक-नोट के रूप में उपयोग करना) और 34 (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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