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Hindi News दिल्ली Delhi News: क्या आपकी गाड़ी का भी नहीं है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट? अब दिल्ली सरकार उठाएगी ये कदम

Delhi News: क्या आपकी गाड़ी का भी नहीं है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट? अब दिल्ली सरकार उठाएगी ये कदम

Delhi News: दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।

PUC certificate (Representational Image)- India TV Hindi Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE PUC certificate (Representational Image)

Highlights

  • दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर राज्य सरकार सख्त
  • बिना वैध पीयूसी वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू किया
  • दिल्ली में 17 लाख से अधिक वाहनों के नहीं हैं वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट

Delhi News: दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। सरकार ने ऐसे वाहन मालिकों से वैध प्रमाणपत्र बनवाने या जुर्माना भरने के लिए तैयार रहने को कहा है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा समय में दिल्ली में 13 लाख दोपहिया और तीन लाख कारों सहित कुल 17 लाख से अधिक वाहन ऐसे हैं जो बिना वैध पीयूसी (पॉल्यूशन सर्टिफिकेट) के सड़कों पर चल रहे हैं। 

बिना पीयूसी के किन वाहनों को मिल सकती है छूट 
दिल्ली सरकार के इस फैसले पर एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने लगभग 14 लाख वाहन मालिकों को वैध पीयूसी प्राप्त करने के लिए मैसेज भेजकर कहा है कि अगर वे समय पर पीयूसी नहीं बनवाते हैं, तो उन्हें भारी जुर्माने देना पड़ेगा। दो-तीन महीनों के भीतर प्रदूषण का मौसम आ रहा है और हमें यह पक्का करना होगा कि हम कुछ हद तक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करें। वैध पीयूसी बनवाने के लिए लोगों को चेतावनी देना उस दिशा में उठाया गया एक कदम है।’’ अधिकारी ने कहा कि उन वाहनों को छूट देने का कानूनी प्रावधान है जो सड़कों पर नहीं चल रहे हैं। 

बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के 10 हजार तक का जुर्माना
अधिकारी ने कहा, ‘‘उदाहरण के लिए सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल ने परिवहन विभाग को लिखा है कि उनका बेटा विदेश में है और उनका वाहन उनके गैरेज में खड़ा है। तो निश्चित रूप से जो वाहन सड़कों पर नहीं चल रहे हैं, उन्हें पीयूसी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिना वैध पीयूसी के सड़कों पर चलते पाए जाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।’’ अधिकारियों के मुताबिक वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का सामना करना पड़ सकता है।