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Hindi News दिल्ली सिसोदिया मामले में SC बार-बार कह रहा 'कोई तो सबूत दो', आप विधायक पर ED के छापे के बाद बोले केजरीवाल

सिसोदिया मामले में SC बार-बार कह रहा 'कोई तो सबूत दो', आप विधायक पर ED के छापे के बाद बोले केजरीवाल

ED की रेड के बाद आज आप विधायक अमानतुल्ला खान ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को चुनौती दी है। साथ ही कहा है कि ये सभी आरोप निराधार हैं।

AAP MLA Amanatullah Khan and Chief Minister Arvind Kejriwal- India TV Hindi Image Source : PTI आप विधायक अमानतुल्ला खान और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान पर ED द्वारा छापे मारे जाने के एक दिन बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। बुधवार को केजरीवाल ने कहा कि आप मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ लगे ये सारे मामले झूठे हैं। पीएम मोदी को चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "आप के किसी भी नेता से एक भी पैसा नहीं मिला। आप नेताओं के खिलाफ 170 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और करीब 140 मामलों में फैसला पीएम मोदी के खिलाफ यानी हमारे पक्ष में है।" मैं फिर से पीएम को चुनौती दे रहा हूं।

"जज बार-बार कह रहे थे कोई तो सबूत दो"

केजरीवाल ने आगे कहा, "फिर पिछले 2 सालों में, उन्होंने हमारे मंत्रियों, सांसदों(सत्येन्द्र जैन, मनीष सिसौदिया, संजय सिंह) को गिरफ्तार किया है और अब उन्होंने विधायक अमानतुल्ला खान पर छापा मारा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मामला विचाराधीन है। लेकिन अगर आपने देखा है पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसौदिया मामले की सुनवाई में क्या हुआ... जज बार-बार कह रहे थे कोई तो सबूत दो। उनके पास कोई सबूत ही नहीं है क्योंकि ये सारे मामले झूठे हैं। यह जो अमानतुल्लाह खान के आवास पर छापेमारी हुई , ये भी निराधार थी।"

अमानतुल्ला खान ने केजरीवाल से की मुलाकात

आज विधायक अमानतुल्ला खान ने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें छापेमारी के दौरान हुई घटना के बारे में जानकारी दी। अमानतुल्ला खान ने कहा,"मैंने (सीएम अरविंद केजरीवाल को) बताया कि कल क्या हुआ था। उन्होंने हमारे मोबाइल फोन छीन लिए और 12 घंटे तक वहीं रहे। वे 2016 में दर्ज एक एफआईआर के सिलसिले में आए थे, जिसमें सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, वे (एजेंसियां) सिर्फ अनियमितताओं का हवाला देते हैं।"

सुप्रीम ने क्या पूछा था?

बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसौदिया के मामले की सुनवाई में पूछा कि अगर आप को कथित शराब घोटाले में फायदा हुआ तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे उस पैसे की एक कड़ियां जोड़नी होगी जिसे एजेंसी ने घोटाले में लगाए जाने का आरोप लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि, "मनीष सिसौदिया इस सब में शामिल नहीं हैं। विजय नायर (आप कम्यूनिकेशन हेड और बिजनेसमैन) वहां हैं, लेकिन मनीष सिसौदिया इस हिस्से में नहीं हैं। आप उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कैसे लाएंगे? पैसा उनके पास नहीं जा रहा है।" यदि यह एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ वह शामिल है, तो हमारी इनडायरेक्टली देनदारी है। अन्यथा, प्रॉसिक्यूशन लड़खड़ा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग पूरी तरह से एक अलग क्राइम है।"

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