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Delhi Municipal Delimitation: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में नगर निगम वार्ड के परिसीमन के लिए आयोग का किया गठन

Delhi Municipal Delimitation: दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 3, 3A और 5 के तहत मिली हुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन और उससे जुड़े अन्य कार्यों में सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया है।

The Ministry of Home Affairs has constituted a 3-member commission for delimitation of municipal war- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO The Ministry of Home Affairs has constituted a 3-member commission for delimitation of municipal wards in Delhi.

Highlights

  • परिसीमन के लिए गठित आयोग में 3 सदस्य होंगे
  • आयोग अपने गठन के 4 महीने में पेश करेगा रिपोर्ट
  • राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय कुमार देव को बने आयोग के अध्यक्ष

Delhi Municipal Delimitation: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में नगर निगम वार्ड के परिसीमन के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। एमसीडी द्वारा शनिवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। इस कवायद से दिल्ली में नगर निगम चुनाव का मार्ग प्रशस्त होगा, जो हाल में तीन निगमों के एकीकरण के बाद पहला चुनाव होगा। आयोग अपने गठन के 4 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने एक बयान में कहा, "दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 3, 3A और 5 के तहत मिली हुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन और उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है।" 

आईएएस विजय कुमार देव,पंकज कुमार सिंह और रणधीर सहाय बनाए गए आयोग के सदस्य

बयान में कहा गया है कि एमसीडी वार्ड के परिसीमन के लिए गठित आयोग में 3 सदस्य होंगे। द‍िल्‍ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय कुमार देव को इस आयोग का अध्यक्ष न‍ियुक्‍त क‍िया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव पंकज कुमार सिंह और दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रणधीर सहाय इस परिसीमन आयोग के सदस्य के रूप में शाम‍िल क‍िए गए हैं। नगर निगम ने कहा कि आयोग अपने गठन के 4 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार और ज्ञानेश भारती ने क्रमश: एकीकृत दिल्ली नगर निगम के विशेष अधिकारी और आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था और इस तरह 22 मई को एकीकृत दिल्ली नगर निगम औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गया था।

क्या है परिसीमन का अर्थ
परिसीमन का मतलब है चुनाव से पहले सीमाओं का निर्धारण करना। किसी देश या राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या सीमा तय करने के कार्य या प्रक्रिया को परिसीमन कहा जाता है। प्रकिया पूरी होने के बाद चुनाव कराए जाते हैं। परिसीमन आयोग को सीमा आयोग भी कहते हैं, इसकी मुख्य मंशा जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का सही बंटवारा करना है, जिससे सभी नागरिकों को अगुवाई करने का समान मौका मिल सके।