तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय के राज्यों को दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी चिकित्सकों को स्नातकोत्तर (पीजी, पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण देने संबंधी विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अपने एक फैसले में कहा कि राज्यों को दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी चिकित्सकों को पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण देने संबंधी विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है।
पलानीस्वामी ने कहा, '' उच्चतम न्यायालय के फैसले से काफी प्रसन्नता हुई। यह ग्रामीण इलाकों में चिकित्सकों को प्रोत्साहित करेगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यों के पास आरक्षण संबंधी विशेष प्रावधान बनाने के लिए विधायी अधिकार है।शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह के आरक्षण पर पाबंदी लगाने वाला भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) का नियम मनमाना एवं असंवैधानिक है।तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन तथा अन्य की याचिका पर यह फैसला दिया गया। याचिका में कहा गया था कि आरक्षण लाभ देने से सरकारी अस्पतालों तथा ग्रामीण इलाकों में कार्यरत पेशेवरों को प्रोत्साहन मिले
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