अभिनेता सलमान खान के आर्म्स एक्ट मामले में बरी किए जाने के खिलाफ राजस्थान सरकार की अपील पर शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायलय में सुनवाई की गई।
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नई दिल्ली: अभिनेता सलमान खान के आर्म्स एक्ट मामले में बरी किए जाने के खिलाफ राजस्थान सरकार की अपील पर शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायलय में सुनवाई की गई। सेशन कोर्ट में जज भगवानदास अग्रवाल ने सुनवाई करते हुए सलमान खान को आर्म्स एक्ट उल्लंघन मामले में 6 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने सलमान खान को 20 हजार रुपए के जमानती मुचलके के साथ 6 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा है। आज हुई सुनवाई में सलमान खान कोर्ट नहीं पहुंचे थे। सलमान की ओर से वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में वकालतनामा पेश किया था।
आपको बता दें कि सीजेएम सत्र न्यायालय से सलमान को बरी कर दिया गया था जिसके बाद राजस्थान सरकार ने सत्र न्यायालय में अपील की थी। सलमान के वकील हस्तीमल ने बताया कि कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था लेकिन राज्य सरकार ने आदेश के खिलाफ अपील की थी। अब सलमान को 6 मई को 20 हजार रुपये के मुचलके के साथ अदालत में पेश होना पड़ेगा।