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सलमान के हिट एंड रन मामले में अदालत ने पूछे कई सवाल

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने आज 2002 के हिट एंड रन मामले में अभियोजन पक्ष से कई सवाल किए तथा अभिनेता सलमान खान के खिलाफ की गयी जांच के तौर तरीकों पर प्रश्न खड़ा किया।

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मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने आज 2002 के हिट एंड रन मामले में अभियोजन पक्ष से कई सवाल किए तथा अभिनेता सलमान खान के खिलाफ की गयी जांच के तौर तरीकों पर प्रश्न खड़ा किया। हिट एंड रन की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी जबकि चार अन्य घायल हुए थे।

 

न्यायमूर्ति ए आर साही सलमान खान की अपील पर सुनवाई कर रही हैं। सलमान ने गैर इरादन हत्या को लेकर उन्हें सत्र अदालत द्वारा छह मई को दोषी ठहराये जाने और पांच साल की कैद की सजा सुनाये जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

सरकारी वकील संदीप शिंदे की दलीलों के दौरान न्यायमूर्ति जोशी ने कई सवाल किए जैसे कौन गाड़ी चला रहा था और क्या अभिनेता ने शराब पी थी। अभियोजन ने कहा कि सलमान गाड़ी चला रहे थे जबकि सलमान ने कहा कि उनका ड्राइवर अशोक सिंह गाड़ी चला रहा था।

जब शिंदे ने कहा कि अभियोजन को अधिक विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है तब न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा कि जब अभियोजन एवं जांच एजेंसी अदालत की मदद के लिए मानक तक नहीं पहुंच रहे है तो विस्तार से विश्लेषण करना ही होगा।

अदालत ने कहा कि पुलिस को जे डब्ल्यू मैरियट होटल मैं पार्किंग स्थल से जुड़े योगेश कदम से पूछताछ करनी चाहिए थी। आरोप है कि सलमान ने यहीं शराब पी थी और फिर गाड़ी चलायी थी।

इस मामले में सलमान के वकील ने अपनी दलीलें पूरी कर ली है और अब सरकारी वकील शिंदे अपनी दलील पेश कर रहे हैं।

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