इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, देखिए आपको कितना हुआ फायदा

  • 1. 1 करोड़ से ज्यादा की आय पर 1 फीसदी सरचार्ज

  • 2.कैपिटल गेन्स टैक्स की सीमा1 से 2 साल की गई

  • 3.अफॉर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रा का दर्जा मिलेगा

  • 4.ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा

  • 5. 3 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री होगी

  • 6. 3 से 5 लाख आय वालों पर 5 फीसदी का टैक्स

  • 7. 3 लाख से अधिक के कैश लेन-देन पर रोक

  • 8. राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा

  • 9. 50 करोड़ तक के टर्न ओवर वाली कंपनियों का टैक्स 5 फीसदी घटा

  • 10.राजनीतिक दल 2 हजार से ज्यादा कैश चंदा नहीं ले सकेंगे