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Hindi News हरियाणा किसान नेताओं का आरोप- हरियाणा पुलिस ने हाई कोर्ट में गलत तथ्य पेश किया, सबूत भी दिखाए

किसान नेताओं का आरोप- हरियाणा पुलिस ने हाई कोर्ट में गलत तथ्य पेश किया, सबूत भी दिखाए

किसान नेताओं ने सबूत के तौर पर वीडियो दिखाते हुए कहा कि 13, 14 और 21 फरवरी को हरियाणा पुलिस की तरफ से खनौरी व शम्भू बोर्डर पर गोलियां, छर्रे व जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया गया।

खनौरी बॉर्डर पर किसानों नेताओं की प्रेस कांफ्रेंस- India TV Hindi Image Source : INDIA TV खनौरी बॉर्डर पर किसानों नेताओं की प्रेस कांफ्रेंस

खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस कांफ्रेंस कर हरियाणा पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने संयुक्त रुप से प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट में हरियाणा पुलिस ने गलत तथ्य पेश किया। 

घायल किसानों की लिस्ट जारी की

किसान नेताओं ने सबूत के तौर पर वीडियो दिखाते हुए कहा कि 13, 14 और 21 फरवरी को हरियाणा पुलिस की तरफ से खनौरी व शम्भू बोर्डर पर गोलियां, छर्रे व जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया गया। इसमें सैंकड़ों किसान घायल हुए हैं। किसान नेताओं द्वारा घायल किसानों की सूची भी जारी करी गयी। 

हरियाणा पुलिस पर लगाया ये आरोप

किसान नेताओं ने बताया कि 21 फरवरी को हरियाणा पुलिस की तरफ से खनौरी बॉर्डर पर मेडिकल कैम्पों पर भी हमला किया गया। किसानों के ट्रैक्टर तोड़े गए और किसान प्रीतपाल सिंह का अपहरण कर के मारपीट की गई।

शुक्रवार को महिला पंचायत का आयोजन

किसानों ने कहा कि 8 मार्च यानी शुक्रवार को खनौरी व शम्भू बॉर्डर पर महिला दिवस के मौके पर महिला पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होकर आंदोलन को मजबूती करेंगी। 

11 मार्च को राजस्थान के किसान आंदोलन में शामिल होंगे

किसान नेताओं ने बताया कि 11 मार्च को राजस्थान के किसान भी बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होंगे। आज खनौरी बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगजीत सिंह डल्लेवाल, सुखजिंदर सिंह खोसा, इंदरजीत सिंह कोटबुड़ा, अभिमन्यु कोहाड़, अंग्रेज सिंह कोटली मौजूद रहें। 

किसान की मौत मामले की न्यायिक जांच होगी

बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खनौरी सीमा पर पिछले माह प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के दौरान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति और पंजाब- हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के दो अधिकारी मामले की जांच करेंगे।

रिपोर्ट- सुनील कुमार