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पुराने और बेकार हो चुके कानून खत्म होंगे, कैबिनेट ने दी मंजूरी

पुराने और निरर्थक हो चले कानूनों से निजात पाने की कोशिशों के तहत बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 105 पुराने निरर्थक कानूनों को खत्म करने की मंजूरी दे दी।

Ravishankar Prasad- India TV Hindi
Ravishankar Prasad

नई दिल्ली: पुराने और निरर्थक हो चले कानूनों से निजात पाने की कोशिशों के तहत बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 105 पुराने निरर्थक कानूनों को खत्म करने की मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने 105 पुराने अधिनियमों को हटाने के लिए निरस्त एवं संशोधन विधेयक-2017 पेश करने को मंजूरी दे दी।

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केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मई, 2014 से अगस्त, 2016 के बीच 1,175 ऐसे पुराने कानूनों को हटाया जा चुका है।

केंद्र सरकार ने ऐसे 1,824 केंद्रीय कानूनों को चिन्हित किया है, जो इतने पुराने पड़ चुके हैं कि उनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। प्रसाद ने बताया कि विभिन्न राज्य सरकारों से भी पुराने पड़ चुके 227 कानूनों को हटाने का अनुरोध किया है।

विधि मंत्रालय के अनुसार, अनुपयोगी हो चुके कानूनों की एक सूची सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजा गया है, जिस पर उनकी राय मांगी गई है। राज्य के विभागों सहित 73 मंत्रालयों/विभागों ने 105 कानूनों के हटाए जाने पर सहमति दे दी है, जबकि 139 ऐसे कानूनों को हटाने पर सहमति नहीं मिली है।

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