नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को 500 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद किए जाने के कदम को विभिन्न उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में चुनौती देने वाली याचिकाओं पर रोक लगाने की मांग की। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया, जिसके बाद न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की सदस्यता वाली पीठ ने मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी।
अटॉर्नी जनरल ने पीठ से कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की अदालत के लिए सूचीबद्ध किया जाए, जहां पहले ही सरकार के कदम को चुनौती देनी वाली चार याचिकाओं की सुनवाई हो रही है।
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