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Lockdown 5.0 Guidelines: 30 जून तक कंटेनमेंट जोंस रहेंगे लॉक, 8 जून से खुलेंगे होटल-रेस्‍त्रां और मॉल्‍स

देश में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों को देखते हुए सरकार ने एक जून से 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है।

Lockdown 5: Lockdown extended till 30th June, central government released new guidelines- India TV Hindi
Image Source : GOOGLE Lockdown 5: Lockdown extended till 30th June, central government released new guidelines

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का चौथा चरण खत्‍म होने से एक दिन पहले यानी शनिवार को देश में लॉकडाउन के पांचवें चरण की घोषणा की है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों को देखते हुए सरकार ने एक जून से 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। लॉकडाउन के पांचवें चरण में केंद्र सरकार ने और अधिक छूट प्रदान की है। 8 जून से शॉपिंग मॉल, सैलून, होटल और रेस्‍तरां खोले जाएंगे। जुलाई में स्‍कूल और कॉलेज खोलने का फैसला राज्‍य स्‍वयं करेंगे।

कंटेनमेंट जोन पूरी तरह से बंद रहेंगे और कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में जाने के लिए अब ई-पास या परमिट की जरूरत नहीं होगी। मेट्रो सेवा, जिम, स्‍वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल पांचवें चरण में भी बंद रखे जाएंगे।

लॉकडाउन के पांचवें चरण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे अनलॉक-1 का नाम दिया है। अनलॉक-1 को तीन चरणों में बांटा गया है, जिसके तहत चरणबद्ध ढंग से देश में चीजों को खोला जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि पहले चरण में 8 जून, 2020 से धार्मिक स्‍थल और पूजा स्‍थलों को लोगों के लिए खोला जाएगा। होलट, रेस्‍तरां और अन्‍य हॉस्‍पीटैलिटी सेवाओं को अनुमति होगी। शॉपिंग मॉल्‍स भी खोले जाएंगे। सरकार जल्‍द ही इसके लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगी।

दूसरे चरण में स्‍कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्‍थानों आदि को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए पहले राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा की जाएगी उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा।

तीसरे चरण में अंतरराष्‍ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्‍वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए भी पहले राज्‍य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा की जाएगी।

गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन-5 या अनलॉक-1 के लिए जारी नई गाइडलाइंस को पढ़ें यहां पूरा

केंद्र ने लॉकडाउन में और अधिक छूट संबंधी शनिवार को जारी नए दिशा-निर्देशों को लॉकडाउन हटाने का प्रथम चरण (अनलॉक 1) बताया है। देश में 25 मार्च से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है। नए दिशा-निर्देशों में गृह मंत्रालय ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर जिन गतिविधियों पर पाबंदी लगी थी, उन्हें एक जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। उसमें कहा गया है कि लॉकडाउन, जिसका चौथा चरण रविवार को समाप्त हो रहा है, निषिद्ध क्षेत्रों में 30 जून तक प्रभावी रहेगा।  

दिशा-निर्देश में कहा गया है कि सार्वजनिक धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाएं भी आठ जून से शुरू हो जाएंगी। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेनों, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाओं आदि को शुरू करने का निर्णय परिस्थितियों का आकलन करने के बाद लिया जाएगा।

दिशा-निर्देश मे कहा है कि स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के बाद खोला जाएगा। उसमें कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शिक्षण संस्थानों को जुलाई से खोलने के संबंध में अभिभावकों और अन्य संबंधित लोगों के साथ चर्चा कर सकते हैं। आज जारी दिशा-निर्देश में कर्फ्यू का समय भी बदल कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा देशभर में अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। 

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