1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. मालेगांव धमाका: साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका खारिज

मालेगांव धमाका: साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका खारिज

मुंबई: एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव धमाकों में आरोपी साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुंबई की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। साध्वी प्रज्ञा

pragya thakur- India TV Hindi
pragya thakur

मुंबई: एक विशेष एनआईए अदालत ने आज वर्ष 2008 मालेगांव विस्फोट मामले की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत याचिका खारिज कर दी। जांच एजेंसी ने पिछले महीने प्रज्ञा सिंह को क्लीन चिट दी थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया था।

विशेष न्यायाधीश एसडी तेकाले ने बंद कमरे में हुई सुनवाई में याचिका खारिज की। अपने आवेदन में प्रज्ञा ने कहा था कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि विस्फोट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की मालिक वह थी लेकिन एक गवाह के अनुसार यह फरार आरोपी रामचंद्र कलसांगरा के पास थी।

उन्होंने याचिका में कहा कि कुछ गवाहों के बयान उन्हें फंसाने के लिए प्रयुक्त हुए थे लेकिन बाद में वे पलट गये और उन्होंने महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते द्वारा यातनाएं देने की शिकायत की थी। इससे पहले केन्द्रीय एजेंसी ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए 13 मई को दायर अपने आरोपपत्र में पज्ञा और पांच अन्य के खिलाफ सभी आरोप हटा लिए थे।

विस्फोट में घायल निसार अहमद सैयद बिलाल ने हस्तक्षेप याचिका दायर करके उनकी याचिका का विरेाध किया था। गौरतलब है कि मुस्लिम बहुल मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए विस्फोट में सात लोग मारे गये थे।

Latest India News