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Hindi News भारत राष्ट्रीय NEET: केंद्र की याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, परीक्षा 1 मई को ही

NEET: केंद्र की याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, परीक्षा 1 मई को ही

NEET के तहत होने वाली MBBS और BDS की मेडिकल परीक्षाओं के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह परीक्षा एक मई को होनी है।

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नई दिल्ली: NEET के तहत होने वाली MBBS और BDS की मेडिकल परीक्षाओं के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह परीक्षा एक मई को होनी है। गौरतलब है कोर्ट ने कहा है कि परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। NEET के तहत होने वाली परीक्षाएं दो चरणों में होनी हैं। पहला चरण 1 मई को तो दूसरा 24 जुलाई को होगा।

The entrance exams for MBBS and BDS courses through NEET to go on as per the schedule, says SC.

— Press Trust of India (@PTI_News) 29 अप्रैल 2016

आपको बता दें कि इससे पहले CBSE और MCI ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो इसी साल से MBBS और BDS में प्रवेश के लिए NEET की परीक्षा कराने को पूरी तरह से तैयार है।    

1 मई को पहला फेज़ और 24 जुलाई को दूसरा:

केंद्र और भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के कार्यक्रम के अनुसार मई में होने वाली ऑल इंडिया पीएमटी परीक्षा को एनईईटी-1 को माना जाएगा और दूसरे चरण को एनईईटी-2 माना जाएगा, जिसका आयोजन 24 जुलाई को होगा और 17 अगस्त को संयुक्त परिणाम घोषित किए जाएंगे।

हालांकि एनईईटी के जरिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के फैसले को तमिलनाडु, कर्नाटक चिकित्सा महाविद्यालयों के संघ एवं सीएमसी वेल्लोर जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों ने गैरकानूनी और असंवैधानिक बताते हुए इसका विरोध किया था। तमिलनाडु ने एनईईटी पर कड़ी आपत्ति जाहिर की और कहा कि राज्य में वर्ष 2007 के बाद से प्रवेश परीक्षाओं की कोई संस्कृति नहीं है।

 

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