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Hindi News भारत राष्ट्रीय पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने का आदेश: मोगा कांड

पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने का आदेश: मोगा कांड

चंडीगढ़: पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने मंगलवार को राज्य पुलिस को मोगा छेड़छाड़ की घटना में जान गंवा चुकी अर्शदीप कौर के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा। मोगा में बीते बुधवार

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चंडीगढ़: पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने मंगलवार को राज्य पुलिस को मोगा छेड़छाड़ की घटना में जान गंवा चुकी अर्शदीप कौर के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा। मोगा में बीते बुधवार को छेड़छाड़ के बाद बस से फेंके जाने के कारण 13 वर्षीय लड़की की मौत हो गई थी। यह बस पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की कंपनी की थी। उसकी मां को भी बस से फेंक दिया गया था, जिसे बेहद गंभीर चोटें आई हैं।

आयोग के अध्यक्ष राजेश बागचा ने मंगलवार को पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) इकबाल प्रीत सिंह साहोता को छेड़छाड़ पीड़िता के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।

आयोग ने मोगा घटना पर पुलिस से एक स्थिति रपट की मांग की है। इस घटना पर मोगा के अलावा कई अन्य जगहों पर विरोध-प्रदर्शन हुआ और चार दिन के बाद रविवार को मृतका का अंतिम संस्कार किया गया।

साहोता ने आयोग से कहा कि बादल की ऑर्बिट एविएशन ट्रांसपोर्ट कंपनी के तीन कर्मचारियों सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास तथा छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है।

आयोग ने पंजाब सरकार से अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत पीड़ित के परिवार को 6.20 लाख रुपये अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की है।

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