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Hindi News भारत राष्ट्रीय साल 2019 में 4.49 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं, 1.51 लाख से ज्यादा लोगों ने गवाई जान

साल 2019 में 4.49 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं, 1.51 लाख से ज्यादा लोगों ने गवाई जान

वर्ष 2018 के मुकाबले सड़क दुर्घटना की संख्या में कमी आने के बावजूद 2019 में भारत में कुल 4,49,002 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिससे 1,51,113 लोगों की मौतें हुईं। यह जानकारी सोमवार को संसद दी गयी।

साल 2019 में 4.49 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं, 1.51 लाख से ज्यादा लोगों ने गवाई जान- India TV Hindi Image Source : PTI साल 2019 में 4.49 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं, 1.51 लाख से ज्यादा लोगों ने गवाई जान

नई दिल्ली: वर्ष 2018 के मुकाबले सड़क दुर्घटना की संख्या में कमी आने के बावजूद 2019 में भारत में कुल 4,49,002 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिससे 1,51,113 लोगों की मौतें हुईं। यह जानकारी सोमवार को संसद दी गयी। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं कई कारणों से हो रही हैं, जैसे- तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाना, शराब का सेवन, गलत साइड या लेन पर गाड़ी चलाना, अनुशासनहीनता, मोटर वाहन के चालक की गलती, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग आदि। वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 4,67,044 थी और मौतों की संख्या 1,51,417 दर्ज की गई थी। 

नितिन गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) आदि के माध्यम से सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, सड़क सुरक्षा पर प्रचार उपायों और जागरूकता अभियान चलाने के लिए एक योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना संभावित स्थान) की पहचान करने और उन्हें ठीक करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। 

एक अलग उत्तर में उन्होंने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे और राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों के बाहरी किनारे या राजमार्ग के किनारे एक सर्विस लेन से 500 मीटर की दूरी पर शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस देने पर रोक लगाने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। 

उन्होंने कहा, ‘‘माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, मंत्रालय ने समय-समय पर सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (आदेशों) के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।’’ एक अन्य सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा कि वर्ष 2019 में दिल्ली में 'हिट एंड रन' की श्रेणी में 536 लोगों की मौत हुई और 1,655 लोग घायल हुए। 

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