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Hindi News भारत राष्ट्रीय कानून की सख्ती के बावजूद कम नहीं हुई सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या, नितिन गडकरी ने बताया

कानून की सख्ती के बावजूद कम नहीं हुई सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या, नितिन गडकरी ने बताया

सरकार ने सोमवार को माना कि मोटर वाहन कानून को सख्ती के साथ लागू किये जाने के बावजूद देश में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या में कमी नहीं आई।

Union Minister Nitin Gadkari- India TV Hindi Image Source : RSTV/PTI Union Minister Nitin Gadkari

नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को माना कि मोटर वाहन कानून को सख्ती के साथ लागू किये जाने के बावजूद देश में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या में कमी नहीं आई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि पिछले साल जनवरी से सितंबर की तुलना में इस साल सितंबर तक सड़क हादसों में 2.2 प्रतिशत की कमी आयी है लेकिन इन हादसों में मरने वालों की संख्या 0.2 प्रतिशत बढ़ गयी है। 

पूरक प्रश्नों के जवाब में गडकरी ने उच्च सदन को बताया, ‘‘सड़क हादसों के आज आंकड़े देखने के बाद मुझे दुख से कहना पड़ता है कि अभी भी सड़क हादसों और मरने वालों की संख्या में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है।’’ गडकरी ने इसके लिये सड़क इंजीनियरिंग संबंधी खामियों को प्रमुख वजह बताते हुये कहा कि सड़क इंजीनियरिंग में सुधार और सड़क हादसों वाले ब्लैक स्पॉट की पहचान कर इन्हें दुरुस्त करने के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सात-सात हजार करोड़ रुपये की दो परियोजनायें विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक (एडीबी) को सौंपी है। 

उन्होंने कहा कि संशोधित कानून में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि में भारी इजाफे का उद्देश्य राजस्व प्राप्त करना नहीं बल्कि 25 साल पहले निर्धारित जुर्माना राशि को समयानुकूल बनाते हुये लोगों को कानून के पालन के प्रति जागरुक बनाना है। उल्लेखनीय है कि संशोधित मोटर वाहन कानून इस साल एक सितंबर से लागू हुआ था। गडकरी ने तमिलनाडु में सड़क हादसों में 29 प्रतिशत कमी आने का हवाला देते हुये कहा कि इस कानून को कारगर तरीके से लागू करने के लिए तमिलनाडु का मॉडल अनुकरणीय है और अन्य राज्यों से भी इसे अपनाने का अनुरोध किया गया है। 

वाहन की कीमत से अधिक जुर्माना वसूलने के प्रावधानों पर सवाल खड़े वाले एक पूरक प्रश्न के जवाब में गडकरी ने कहा कि संशोधित कानून में जुर्माना संबंधी प्रावधानों को समवर्ती सूची के तहत निर्धारित किया गया है इसलिये राज्य अपनी सहूलियत से जुर्माने की राशि का निर्धारण कर सकते हैं। 

उल्लेखनीय है कि पिछले साल जनवरी से सितंबर तक देश में कुल 3.46 लाख सड़क हादसे हुये इनमें 1,12,469 लोगों की मौत हुयी थी और 3.55 लाख लोग घायल हुये थे। वहीं इस साल जनवरी से सितंबर के दौरान सड़क दुर्घटनायें 2.2 प्रतिशत की कमी के साथ घटकर 3.39 लाख हुयीं लेकिन इस अवधि में मृतकों की संख्या 0.2 प्रतिशत इजाफे के साथ 1,12,735 हो गयी।

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