A
Hindi News भारत राष्ट्रीय दिल्ली: पब्लिक प्लेस पर शराब पीएंगे तो भरना होगा जुर्माना

दिल्ली: पब्लिक प्लेस पर शराब पीएंगे तो भरना होगा जुर्माना

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर और शराब की दुकानों के पास मदिरापान करने वाले लोगों को भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

Manish Sisodiya- India TV Hindi Image Source : PTI Manish Sisodiya

नयी दिल्ली: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर और शराब की दुकानों के पास मदिरापान करने वाले लोगों को भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। 

(देश-दुनिया की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

दिल्ली सरकार ने सात नवंबर के बाद आबकारी कानून को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर 5,000 रपये का जुर्माना लगेगा और अगर हंगामा किया जाता है तो 10,000 रपये के जुर्माने के साथ तीन महीने के जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। 

सिसोदिया ने कहा कि सरकार राजधानी में सात नंबवर तक शराब की दुकानों के पास सार्वजनिक रूप से मदिरापान करने के खिलाफ जागरुकता अभियान चलाएगी जिसमें महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान रहेगा। 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने आबकारी विभाग को यह निर्देश भी दिया है कि अभियान के दौरान शराब की सभी दुकानों और उनके बाहर इससे संबंधित कारोबार का निरीक्षण किया जाए। 

Latest India News