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Lalitgate: ललित के खिलाफ राष्ट्रपति भवन ने कंप्लेंट दर्ज कराई

नई दिल्ली: सोशल नेटबर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट कर कई खुलासे कर सुर्खियां बटोरने वाले पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी इस बार बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक,

ललित मोदी के खिलाफ...- India TV Hindi ललित मोदी के खिलाफ राष्ट्रपति भवन ने कंप्लेंट दर्ज कराई

नई दिल्ली: सोशल नेटबर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट कर कई खुलासे कर सुर्खियां बटोरने वाले पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी इस बार बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, राष्ट्रपति भवन ने ललित मोदी के 23 जून के उस ट्वीट को गंभीरता से लिया है, जिसमें राष्ट्रपति के सेक्रटरी ओमिता पॉल का आपत्तिजनक जिक्र है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने ललित मोदी के खिलाफ एक 'हाई प्रोफाइल' कंप्लेंट दर्ज की है।

राष्ट्रपति भवन ने पहले एक स्टेमेंट जारी कर ललित मोदी के 23 जून वाले ट्वीट को आधारहीन, विवादास्पद और दुर्भावनापूर्ण करार दिया था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बी. एस. बस्सी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट की कॉपी के साथ कंप्लेंट की कॉपी भेजी है।

सूत्रों का कहना है कि कंप्लेंट पर राष्ट्रपति भवन के अधिकारी का दस्तखत है, जिसमें दिल्ली पुलिस से मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। हालांकि, उन्होंने इस मामले में स्पष्ट प्रिक्रिया देने से मना कर दिया है। लेकिन, उन्होंने कहा, 'कुछ दिन पहले हमें ऐसा कंप्लेंट मिला है और अभी इसकी जांच चल रही है। हम मामले में विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द जरूरी कार्रवाई की जाएगी।'

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'हमें यह तय करना है कि राष्ट्रपति भवन के इस कंप्लेंट को क्रिमिनल कंप्लेंट माना जाए या नहीं। हमें इसकी भी जांच करनी है कि क्या इस आपत्तिजनक ट्वीट आपराधिक मानहानी भी निहित है।'

इससे पहले, यह खुलासा हो चुका है कि अपने निवास के मामले में यूके के अधिकारियों के सामने दी गई गवाही में ललित मोदी ने आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने उनके पीछे ED को लगा दिया था, क्योंकि IPL की कोच्ची टीम में सुनंदा पुष्कर की हिस्सेदारी के उनके (ललित के) खुलासे से शशि थरूर को UPA सरकार का मंत्री पद गंवाना पड़ गया था।

अभी यह साफ नहीं है कि ललित मोदी का 23 जून का ट्वीट ही कंप्लेंट का एक मात्र मुद्दा है, एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने IT ऐक्ट की धारा 66ए को खत्म कर दी, इसमें दूसरे प्रावधान लागू किए जाएंगे।

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