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Hindi News भारत राष्ट्रीय दिल्ली-नोएडा वालों को दी SC ने राहत, DND अभी भी रहेगा टोल फ्री

दिल्ली-नोएडा वालों को दी SC ने राहत, DND अभी भी रहेगा टोल फ्री

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली सफर करने वालों के लिए एक अच्छा फ़ैसला सुनाया है। दिल्ली और नोएडा को आपस में जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाइवे को सुप्रीम कोर्ट ने टोल

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली सफर करने वालों के लिए एक अच्छा फ़ैसला सुनाया है। दिल्ली और नोएडा को आपस में जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाइवे को सुप्रीम कोर्ट ने टोल फ्री जारी रखने के आदेश दिए हैं। 

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही डीएनडी को टोल फ्री करने का आदेश दे चुका है। इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कैग से स्पेशल रिपोर्ट मांगी थी। कैग ने रिपोर्ट जमा करने के लिए 8 हफ्तों का समय मांगा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ टोल ब्रिज कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इलाहाबाद ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि डीएनडी पर टोल की अवैध वसूली हो रही है। कोर्ट ने कहा कि कॉस्ट से ज्यादा वसूल चुके हो अब नही कर सकते।

साल 2001 में डीएनडी पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई थी। इससे पहले इसको बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण और नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में 20 प्रतिशत मुनाफे समेत कई ऐसे बिंदु हैं जो सीधे तौर पर कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस समझौते को खत्म कर डीएनडी को टोल फ्री करने के लिए फोनरवा ने 16 नवंबर 2012 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। टोल वसूलने पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी।

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