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Hindi News भारत राष्ट्रीय क्यों 72 महिला अधिकारियों को सेना में स्थाई कमिशन नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आर्मी से पूछा

क्यों 72 महिला अधिकारियों को सेना में स्थाई कमिशन नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आर्मी से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से सभी महिलाओं की फाइलें चेक करके पूरी जानकारी देने के लिए कहा है कि किन-किन महिलाओं को स्थाई कमिशन देने से मना किया गया है और किस आधार पर मना हुआ है। 

Supreme Court's Temporary Relief For 72 Women Army Officers Seeking Permanent Commission- India TV Hindi Image Source : PTI 72 महिलाा अधिकारियों की सेना से सेवा समाप्त करने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है।

नई दिल्ली: 72 महिलाा अधिकारियों की सेना से सेवा समाप्त करने को लेकर दायर की गई याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय सेना से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सेना से पूछा है कि किस आधार पर याचिका दाखिल करने वाली 72 महिला अधिरियों को सेना में स्थाई कमिशन नहीं दिया गया। महिला अधिरारियों की तरफ से पेश वकील ने मांग रखी कि गुरुवार को सेना की तरफ से महिला अधिरियों की सेवा समाप्ति का जो आदेश दिया गया है उसपर फिलहाल स्टे लगाया जाए, मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक महिला अधिकारियों की सेवा को समाप्त नहीं किया जाएगा। 

सरकार की तरफ से पेश हुए वकील (ASG) सुनील जैन ने सुनवाई के दौरान कहा कि रक्षा मंत्रालय से सभी 72 महिलाओं को स्थाई कमिशन नहीं दिए जाने की वजह के लिए पूछा गया है। उन्होंने कहा कि अगर 72 महिलाओं को स्थाई कमिशन नहीं देने का रक्षा मंत्रालय ने फैसला किया है तो इसके पीछे 72 वजहें हो सकती हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से सभी महिलाओं की फाइलें चेक करके पूरी जानकारी देने के लिए कहा है कि किन-किन महिलाओं को स्थाई कमिशन देने से मना किया गया है और किस आधार पर मना हुआ है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 अक्तूबर को रखी गई है और उस दिन सरकारी वकील के अलावा रक्षा मंत्रालय के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे। 

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