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Hindi News भारत राष्ट्रीय देश-विदेश के हवाई यात्रियों के हित में आया बड़ा फैसला, Self-Declaration फॉर्म और Vaccine की जरूरत खत्म

देश-विदेश के हवाई यात्रियों के हित में आया बड़ा फैसला, Self-Declaration फॉर्म और Vaccine की जरूरत खत्म

Now not Required to Fill Air Facility Form & Getting Vaccine: देश-विदेश के हवाई यात्रियों के हित में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इससे रोजाना हवाई यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने अब विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।

हवाई यात्री (फाइल फोटो)- India TV Hindi Image Source : PTI/REPRESENTATIVE हवाई यात्री (फाइल फोटो)

Now not Required to Fill Air Facility Form & Getting Vaccine: देश-विदेश के हवाई यात्रियों के हित में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इससे रोजाना हवाई यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने अब विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अभी तक विदेश से आने वाले प्रत्येक यात्री को इस फॉर्म में अपनी ट्रैवल हिस्ट्री यानि कि वह कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। नाम, पता, मोबाइल नंबर, वैक्सीन लिया है या नहीं। कोरोना के कोई मौजूदा लक्षण हैं या नहीं और खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि से पीड़ित है या नहीं ...जैसे ब्योरे को भरना पड़ता था। मगर अब कोरोना के केस बहुत कम हो जाने के चलते सरकार ने इस शर्त को हटा दिया है। इसके साथ ही अब वैक्सीन लगवाने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है।

यानि अब किसी भी हवाई यात्री को यात्रा करने से पहले वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी नहीं होगा। साथ ही विदेश से आने वाले किसी भी यात्री को अपना यात्रा विवरण और व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी होगी। पहले यह जानकारी एयर सुविधा फॉर्म में भरना इसलिए जरूरी था कि कोरोना संक्रमित होने पर उस यात्री और उसके संपर्क में आए दूसरे यात्रियों को आसानी से ट्रैक किया जा सके। अब कोरोना के मामले बेहद कम हो गए हैं। कोरोना संक्रमण की दर 0.01 से भी कम हो गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब कोरोना संक्रमण की दर 1 से कम हो जाए तो वह कोई व्यक्ति संक्रमित होने पर भी दूसरों को संक्रमित कर पाए, इसकी संभावना नगण्य रह जाती है। इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है।

सरकार ने जारी की आधिकारिक सूचना
भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से यह आधिकारिक सूचना जारी की गई है। जिसमें अब यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यानि कि यात्री सुविधा फॉर्म भरने के झंझट से मुक्ति का ऐलान किया गया है। वर्ष 2020 में देश-विदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए यह नियम खास तौर पर लागू था। बाद में इसे डोमेस्टिक यात्रियों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद से हवाई जहाज से यात्रा करने वाले देशी और विदेशी हर यात्री को एयर सुविधा फॉर्म में सेल्फ डिक्लेरेशन यानि खुद का ब्यौरा देना जरूरी होता था। इसमें काफी समय भी लग जाता था। मगर अब किसी भी यात्री को यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। यह फैसला सोमवार की आधीरात से ही लागू हो चुका है।

अभी तक यात्रियों को होती थी मुश्किल
अभी तक एयर सुविधा फॉर्म के तहत सेल्फ डिक्लेरेशन करना फिर और उसे डाउनलोड कराने में काफी टाइम लग जाता था। एयर सुविधा फॉर्म की अनियवार्यता पूरी करने और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी किया जाता था। इस चक्कर में कई बार कुछ यात्रियों की फ्लाइट भी छूट जाती थी। मगर अब इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अब फ्लाइट में यात्रियों के लिए मास्क लगााना भी जरूरी नहीं रह गया है। जबकि पहले हर हवाई यात्री को मास्क लगाना अनिवार्य था।

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