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Hindi News भारत राष्ट्रीय कर्नाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटाया, 31 जनवरी से फिर से खुलेंगे स्कूल

कर्नाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटाया, 31 जनवरी से फिर से खुलेंगे स्कूल

कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र, केरल और गोवा से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य आरटी-पीसीआर जांच को जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने 31 जनवरी से रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने और पहली से नौवीं कक्षा तक के लिए स्कूल खोलने का भी शनिवार को फैसला किया।

school students- India TV Hindi Image Source : PTI (FILE PHOTO) कर्नाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटाया, 31 जनवरी से फिर से खुलेंगे स्कूल

Highlights

  • कर्नाटक में पहली से नौवीं कक्षा तक के लिए स्कूल खोलने का फैसला
  • महाराष्ट्र, केरल और गोवा से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने 31 जनवरी से रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने और पहली से नौवीं कक्षा तक के लिए स्कूल खोलने का शनिवार को फैसला किया। सरकार ने महाराष्ट्र, केरल और गोवा से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य आरटी-पीसीआर जांच को जारी रखने का भी फैसला किया। कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में विशेषज्ञों एवं अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘31 जनवरी से कोई रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू नहीं होगा।’’

अशोक के साथ मौजूद प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने कहा, ‘‘पहली से नौवीं कक्षा तक स्कूल कोविड-19 की तीसरी लहर के कारण बंद कर दिए गए थे। सोमवार से सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। सभी को विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक व्यवहार करना होगा।’’

उन्होंने कहा कि यदि किसी कक्षा में कोई कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाता है, तो उस कक्षा का संचालन बंद कर दिया जाएगा और हर छात्र की जांच की जाएगी, लेकिन स्कूल सामान्य रूप से खुला रहेगा। अशोक ने बताया कि बैठक में फैसला किया गया कि सार्वजनिक वाहनों में पूरी क्षमता के अनुसार यात्रियों को बैठाया जा सकेगा, लेकिन सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, जिम, खेल परिसर और स्टेडियम में क्षमता के 50 प्रतिशत के अनुसार ही लोगों को आने की अनुमति दी जा सकेगी। विवाहों में खुले स्थान पर 300 लोगों और बंद स्थलों पर 200 लोगों को एकत्र होने की अनुमति होगी। कार्यालय भी शत-प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे।

सरकार ने धार्मिक स्थलों में सभी प्रकार की सेवाओं को अनुमति दे दी। हालांकि धार्मिक स्थलों में केवल 50 प्रतिशत क्षमता का नियम जारी रहेगा। मेलों, रैलियों, धरना प्रदर्शनों, विरोध प्रदर्शनों, सामाजिक समारोहों और धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंध है। राज्य में कोविड​​-19 मामलों के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने चार जनवरी से रात्रिकालीन कर्फ्यू और सप्ताहांत के कर्फ्यू सहित कई प्रतिबंध लगा दिए थे।

(इनपुट- एजेंसी)

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