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Hindi News भारत राष्ट्रीय सिद्धरमैया ने अत्तिबेले केस में 3 अफसरों को किया सस्पेंड; शादियों, रैलियों में पटाखों पर लगा बैन

सिद्धरमैया ने अत्तिबेले केस में 3 अफसरों को किया सस्पेंड; शादियों, रैलियों में पटाखों पर लगा बैन

कर्नाटक के अत्तिबेले में हुए अग्निकांड के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए सिद्धारमैया सरकार ने जहां 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है वहीं शादियों, रैलियों और गणेश उत्सव में पटाखों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है।

Siddaramaiah, Siddaramaiah News, Attibele Fire Accident- India TV Hindi Image Source : PTI अत्तिबेले में दुर्घटनास्थल पर जाते हुए सीएम सिद्धारमैया।

बेंगलुरु: कर्नाटक के अत्तिबेले में आग लगने की घटना में 14 लोगों के जिंदा जल जाने के मामले में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्देश पर एक तहसीलदार, एक पुलिस इंस्पेक्टर और चीफ फायर ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही सूबे की सरकार ने शादियों, सियासी रैलियों और गणेश उत्सव में पटाखों के इस्तेमाल पर बैन भी लगा दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को बेंगलुरू में सीएम के आवासीय कार्यालय कृष्णा में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

‘हमने 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है’
सीएम सिद्धारमैया ने अधिकारियों को अत्तिबेले अग्निकांड पर डिप्टी कमिश्नर और एसपी को नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। सीएम ने कहा, ‘अत्तिबेले में आग लगने की घटना में 14 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए, एक की हालत गंभीर है। हमने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। हम घायलों के इलाज का खर्च भी उठाएंगे।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हादसे के बाद 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम ने अधिकारियों को पूरे सूबे के उन पटाखा मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो हरित पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।

Image Source : PTIसीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया था।

‘मरने वाले सभी लड़के दिहाड़ी पर काम कर रहे थे’
अत्तिबेले की घटना का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा, 'दुकान के मालिक के पास केवल पटाखे बेचने का लाइसेंस था लेकिन वह गोदाम में पटाखे जमा कर रहा था। लाइसेंस के लिए तहसीलदार मंजूरी देता है, स्थानीय इंस्पेक्टर और चीफ फायर ऑफिसर एनओसी देते हैं और फिर डिप्टी कमिश्नर विस्फोटक अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी करते हैं। सभी मृतक छात्र थे और वहां दिहाड़ी पर मजदूरी कर रहे थे। इस मामले में खामियां मिली हैं और हमने तहसीलदार, पुलिस पुलिस इंस्पेक्टर और चीफ फायर ऑफिसर को सस्पेंड करने का फैसला किया है।'

‘शादियों, गणेश उत्सव और रैलियों में पटाखों पर बैन’
सिद्धारमैया ने कहा, ‘हमने शादियों, राजनीतिक रैलियों और गणेश उत्सव के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर मामला दर्ज किया जाएगा।’ कर्नाटक सरकार पहले पटाखों की दुकानों को 5 साल के लिए लाइसेंस देती थी, लेकिन अब लाइसेंस को हर साल रिन्यू कराना होगा। सीएम ने अधिकारियों को लाइसेंस जारी करने से पहले दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। वहीं, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने साफ किया है कि दीपावली के दौरान सिर्फ हरित पटाखे ही जलाने की इजाजत है।

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