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Hindi News भारत राष्ट्रीय Supreme Court: आज से हर कोई ऑनलाइन देख सकेगा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, जानिए कैसे?

Supreme Court: आज से हर कोई ऑनलाइन देख सकेगा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, जानिए कैसे?

Supreme Court: सीजेआई की अध्यक्षता में हाल ही में पूर्ण अदालत की बैठक में लिए गए सर्वसम्मत निर्णय में, शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर से सभी संविधान पीठ की सुनवाई की कार्यवाही को सीधे प्रसारित करने का फैसला किया था।

Supreme Court- India TV Hindi Image Source : PTI Supreme Court

Highlights

  • हालांकि इसे लेकर अभी नहीं आए हैं स्पष्ट निर्देश
  • लाइव स्ट्रीमिंग के लिए किया गया था आग्रह
  • 26 अगस्त को किया था लाइव स्ट्रीम

Supreme Court: देश के सर्वोच्च न्यायालय में आज से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज से सुप्रीम कोर्ट की समिधान पीठ में होने वाली प्रत्येक सुनवाई का ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम किया जायेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपने पोर्टल का इस्तेमाल करेगा। इससे दुनिया में  कहीं भी बैठा कोई भी व्यक्ति कोर्ट की सुनवाई को लाइव देख व सुन सकेगा। 

मीडिया में आई खबरों के अनुसार, आज यानि 27 सितंबर दिन मंगलवार को संविधान पीठ के सामने लगे मामले जैसे EWS आरक्षण, महाराष्ट्र का शिवसेना विवाद, दिल्ली सरकार-केंद्र सरकार के विवाद समेत कई मामलों को आज सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। इस दौरान लोग https://webcast.gov.in/scindia/ पर जाकर इस कार्यवाही को लाइव सुन व देख सकेंगे। 

हालांकि इसे लेकर अभी नहीं आए हैं स्पष्ट निर्देश 

हालांकि अभी इसे लेकर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश तो नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये लिंक सिर्फ सुनवाई देखने-सुनने के लिए होगा। इस प्रसारण का किसी भी तरीके से पुनर्प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। अभी फिलहाल यह व्यवस्था प्रायोगिक दौर में है और आगे इसमें बदलाव भी संभव है। 

Image Source : PTISupreme Court

हाल ही में, वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को सार्वजनिक और संवैधानिक महत्व के मामलों की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने और साथ ही सभी पक्षों के वकील द्वारा तर्कों का स्थायी रिकॉर्ड रखने के लिए लिखा था।

लाइव स्ट्रीमिंग के लिए किया गया था आग्रह 

जयसिंह ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के कई मामले, जिनमें ईडब्ल्यूएस कोटा, हिजाब प्रतिबंध, नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएं शामिल हैं, पर शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही है और उसने 2018 के फैसले के अनुसार मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति देने का आग्रह किया।

26 अगस्त को किया था लाइव स्ट्रीम 

अपनी स्थापना के बाद पहली बार 26 अगस्त को न्यायालय ने एक वेबकास्ट पोर्टल के माध्यम से तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया। यह एक औपचारिक कार्यवाही थी क्योंकि उस दिन न्यायमूर्ति रमण सेवानिवृत्त हो रहे थे। 

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