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Hindi News भारत राष्ट्रीय Sutlej Yamuna link Canal Issue: सतलुज-यमुना लिंक पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, 'पंजाब सरकार खुद आगे आकर सुलझाए विवाद'

Sutlej Yamuna link Canal Issue: सतलुज-यमुना लिंक पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, 'पंजाब सरकार खुद आगे आकर सुलझाए विवाद'

Sutlej Yamuna link Canal Issue: वेणुगोपाल ने पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की कि मुख्यमंत्री अपने हरियाणा समकक्ष के साथ चर्चा में भाग लें।

Supreme Court- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO Supreme Court

Sutlej Yamuna link Canal Issue: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि कभी-कभी समाधान अदालत से परे होता है और दशकों पुराने सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद पंजाब और हरियाणा के बीच के समाधान के संबंध में यदि पक्ष सहयोग करने में विफल रहते हैं, तो वह कड़ा रुख अपना सकता है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि पंजाब सरकार एसवाईएल नहर विवाद को सुलझाने में सहयोग नहीं कर रही है।

वेणुगोपाल ने पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की कि मुख्यमंत्री अपने हरियाणा समकक्ष के साथ चर्चा में भाग लें। पीठ ने कहा कि कभी-कभी समाधान अदालत से थोड़ा परे होता है, लेकिन फिर या तो अदालत कठोर रुख अपनाती है या पक्ष सहयोग करते हैं। पीठ ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की ओर से संबोधित 5 सितंबर को एक पत्र एजी द्वारा रिकॉर्ड में लाया गया था। 

चर्चा से दूर रहना आगे का रास्ता नहीं- न्यायमूर्ति कौल

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, "मैं उम्मीद कर रहा हूं कि संबंधित हितधारक यह महसूस करेंगे कि चर्चा से दूर रहना आगे का रास्ता नहीं है।" जैसा कि पंजाब के वकील ने कहा कि सरकार भी इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की इच्छुक है, पीठ ने जवाब दिया कि उसे कार्रवाई में प्रतिबिंबित करना चाहिए। बेंच में जस्टिस एएस ओका और विक्रम नाथ भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि एजी सही है कि मुख्यमंत्रियों को मिलना चाहिए, और कहा कि पानी एक प्राकृतिक संसाधन है और जीवित प्राणियों को इसे साझा करना सीखना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि पार्टियों के पास 'व्यापक दृष्टिकोण' होना चाहिए और उन्हें एक समझौते पर बातचीत करनी चाहिए।

Image Source : PTIPunjab CM Bhagwant Mann

'तत्कालीन CM को पत्र भेजे गए थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं'

केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एजी ने प्रस्तुत किया कि 2017 में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए और जल संसाधन मंत्रालय पंजाब और हरियाणा के बीच समझौता करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री को 2020 और 2021 में पत्र भेजे गए थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।

पीठ को बताया गया कि इस साल अप्रैल में एक पत्र भेजा गया था, लेकिन सीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। एजी ने जोर देकर कहा कि पंजाब को चर्चा की मेज पर आना चाहिए। वेणुगोपाल ने राज्यों को चार महीने का सुझाव दिया और इस दौरान पहले महीने के अंत में दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात होगी। दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने केंद्र को प्रगति रिपोर्ट जमा करने के लिए चार महीने का समय दिया और मामले की सुनवाई अगले साल 19 जनवरी को निर्धारित की।

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