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जाट आरक्षण: हरियाणा सरकार आज हाईकोर्ट में देगी जवाब

हरियाणा सरकार राज्य में जाट समेत छह जातियों के आरक्षण पर अंतरिम रोक हटवाने के लिए मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर मामले पर कोर्ट से जल्द सुनवाई के लिए आग्रह

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हरियाणा सरकार राज्य में जाट समेत छह जातियों के आरक्षण पर अंतरिम रोक हटवाने के लिए मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर मामले पर कोर्ट से जल्द सुनवाई के लिए आग्रह करेगी।

हरियाणा सरकार जाट आरक्षण संबंधी विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मंगलवार को ही केंद्र को सिफारिशी चिठ्ठी लिखेगी। सोमवार की रात सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस चिठ्ठी के और प्रस्ताव के प्रारूप पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी।

सरकार ने जाट आंदोलन की चेतावनी दे रहे आंदोलनकारियों की चल अचल सम्पत्ति के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। इसके लिए आंदोलन प्रभावित जिलों में आंदोलनकारियों की पहचान शुरू कर दी गई है। जींद जिले में नफे सिंह नैन समेत 29 को नोटिस दे दिया गया है। कैथल में 99 लोगों की सूची तैयार की गई है। सोनीपत में 35 से ज्यादा लोगों की शिनाख्त की गई हैं। ये वे लोग हैं जो फरवरी माह में जाट आंदोलन में सक्रिय रहे थे। सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के तहत उठाया है जिसमें आदेश दिया गया था कि आंदोलन के दौरान सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलन करने वालों की सम्पत्ति से करनी चाहिए।

नोटिस में कहा गया है कि खुद को धरने प्रदर्शन से दूर रखे अन्यथा होने वाली नुकसान की भरपाई उनकी सम्पत्ति से की जाएगी। संबंधित तहसीलदार, बैंक अधिकारियों से भी ऐसे लोगों की सम्पत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। माना जा रहा है कि सरकार यह कदम आंदोलन को दबाने के लिए उठा रही है।

इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंड़ीगढ़ में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के लोगों के 5 जून को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर अपनी बात रखने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करने का अधिकार है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन और प्रशासन को आवश्यक प्रक्रिया अपनानी होती है।

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