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आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला दोषी करार, अब नहीं बन पाएंगी CM

नई दिल्ली: तमिलनाडु में पन्नीरसेल्वम की जगह सीएम बनने पर अड़ी अन्नाद्रमुक महासचिव वीके शशिकला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने

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नई दिल्ली: तमिलनाडु में पन्नीरसेल्वम की जगह सीएम बनने पर अड़ी अन्नाद्रमुक महासचिव वीके शशिकला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन्हें दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई। अब वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। बता दें कि इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से बरी होने के बाद राज्य सरकार ने अपील की थी।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष तथा न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए शशिकला तथा तीन अन्य लोगों के खिलाफ निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

सर्वोच्च न्यायालय ने शशिकला तथा अन्य को तत्काल निचली अदालत के समक्ष समर्पण करने का निर्देश दिया है और उन्हें सजा की बाकी अवधि जेल में गुजारने का आदेश दिया है। फैसला देते वक्त न्यायमूर्ति रॉय ने समाज में जड़ जमाते भ्रष्टाचार पर गहरी चिंता जताई है।

इस मामले में कोर्ट ने शशिकला पर 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। अब शशिकला को सरेंडर करना होगा और वह 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। शशिकला ने पिछले बृहस्पतिवार को सरकार बनाने का दावा किया था, तब से राज्यपाल ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है।

सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ 21 साल पुराने 66 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने शशिकला और जयललिता को 2015 में बरी कर दिया था। कर्नाटक सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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