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Hindi News भारत उत्तर प्रदेश उन्‍नाव मामले की जांच में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, 2 हफ्ते में पीड़िता का बयान दर्ज करने का आदेश

उन्‍नाव मामले की जांच में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, 2 हफ्ते में पीड़िता का बयान दर्ज करने का आदेश

उन्नाव रेप पीडि़ता के एक्सीडेंट मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पीडि़ता का बयान दर्ज करने के लिए 2 हफ्तों का और समय दिया है।

<p>Unnao Case</p>- India TV Hindi Image Source : PTI Unnao Case

उन्‍नाव रेप पीडि़ता के एक्‍सीडेंट मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पीडि़ता का बयान दर्ज करने के लिए 2 हफ्तों का और समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में पीडि़ता का बयान दर्ज करने की मांग की है। इससे पहले इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत से 4 हफ्ते का वक्‍त मांगा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अधिक वक्‍त देने से इंकार कर दिया। अगली सुनवाई 6 सितम्बर को होगी।

इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी पीड़िता के वकील को उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने का आदेश दिया। इससे पहले सु्प्रीम कोर्ट ने पीड़िता के इलाज के लिए राशि मुहैया कराने का आदेश दिया था। सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच के लिए दो हफ्ते की और मोहलत दी है। 

दरअसल, बीते 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 14 दिन के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया था। आज हुई सुनवाई में सीबीआई ने जांच के लिए चार हफ़्तों का वक्त मांगा था। गौरतलब है कि इस हादसे की जांच के लिए सीबीआई ने 20 सदस्यीय विशेष टीम गठित की थी। इस टीम में एसपी, एएसपी, सीओ, इंस्पेक्टर और उपनिरीक्षक शामिल हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी बीजेपी निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हैं।

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की एक पीठ ने सीबीआई की चार सप्ताह का समय और देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी। सीबीआई ने बलात्कार पीड़िता और उसके वकील के बयान अब तक दर्ज ना हो पाने का हवाला देते हुए अदालत से चार सप्ताह का समय और मांगा था। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को घायल वकील को पांच लाख रुपए देने का आदेश भी दिया है। वकील की हालत गंभीर बताई जाती है। 

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