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Hindi News भारत उत्तर प्रदेश Gyanvapi Shivling News: ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की होगी पूजा-अर्चना? कोर्ट में हुई याचिका दायर

Gyanvapi Shivling News: ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की होगी पूजा-अर्चना? कोर्ट में हुई याचिका दायर

वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज ए.के. विश्वेश की अदालत ने सोमवार को इस बात को लेकर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रखा कि किस मामले पर पहले सुनवाई होगी।

Petition filed for worship of Shivling found in Gyanvapi- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO Petition filed for worship of Shivling found in Gyanvapi

Highlights

  • ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में मंगलवार को होगी सुनवाई
  • परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा के लिए याचिका दायर
  • काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने दी याचिका

Gyanvapi Shivling News: वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज ए.के. विश्वेश की अदालत ने सोमवार को इस बात को लेकर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रखा कि किस मामले पर पहले सुनवाई होगी। इस बीच ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के नियमित पूजन-अर्चन के लिये अदालत में काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने सोमवार को याचिका दायर की है। 

"शिवलिंग का हो पूजन-अर्चन"

याचिकाकर्ता कुलपति तिवारी ने कहा ''मैं बाबा विश्वनाथ की तरफ से आया हूं। मैंने आज एक याचिका दाखिल कर अदालत से बाबा के नियमित दर्शन पूजन की मांग की है। मुझे बाबा के राग, भोग, सेवा और भक्तों को दर्शन की अनुमति दी जाय।'' वहीं, जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पांडे की ओर से परिसर में स्थित मानव निर्मित तालाब के पानी में से मछलियों को हटाने और वजूखाने की पाईप लाइन को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर याचिका गत मंगलवार को दाखिल की गई थी। पांडे की यचिका पर भी अदालत द्वारा सुनवाई होनी है। 

हिन्दू और मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा? 

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में दोनों पक्षों की ओर से कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी, जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेव की अदालत इस पर मंगलवार को फैसला सुनायेगी। 

अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि हिन्दू पक्ष की ओर से कहा गया है कि आयोग की कार्रवाई पहले हुई है, इसलिए मुस्लिम पक्ष इस पर अपनी आपत्ति जताए। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद खान ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने अदालत में याचिका दायर करके कहा है कि यह मुकदमा चलाने लायक नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाये। 

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