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Hindi News भारत उत्तर प्रदेश UP News: नोएडा की पॉश सोसाइटी में एक बार फिर गाली-गलौज का VIDEO वायरल, इस बार महिला ने गार्ड के साथ की बदसलूकी

UP News: नोएडा की पॉश सोसाइटी में एक बार फिर गाली-गलौज का VIDEO वायरल, इस बार महिला ने गार्ड के साथ की बदसलूकी

UP News: यह वीडियो 20 अगस्त का है। जेपी विश टाउन सोसायटी नोएडा के सेक्टर 128 में है। पुलिस ने महिला के खिलाफ 323, 504, 506 IPC की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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Highlights

  • जेपी विश टाउन सोसाइटी का एक वीडियो वायरल
  • सोसायटी के गार्ड के साथ महिला ने गाली-गलौज और बदतमीजी की
  • नोएडा के सेक्टर 128 में है जेपी विश टाउन सोसायटी

UP News: जेपी विश टाउन सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला सोसायटी के गार्ड के साथ गाली-गलौज और बदतमीजी करती हुई दिखाई दे रही है।  यह वीडियो 20 अगस्त का है। जेपी विश टाउन सोसायटी नोएडा के सेक्टर 128 में है। महिला के खिलाफ 323, 504, 506 IPC की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और नोएडा पुलिस ने आरोपी महिला भव्या रॉय को हिरासत में ले लिया है। 

 

बता दें कि इससे पहले नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता, गाली गलौज और धक्कामुक्की का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में श्रीकांत त्यागी नाम का शख्स एक ​महिला से बदतमीजी और गाली गलौच करते दिखाई दिया था। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने अलर्टनेस दिखाई और श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया। श्रीकांत के अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला था। 

जेल में है श्रीकांत त्यागी

श्रीकांत त्यागी नोएडा स्थित सोसाइटी में एक महिला के साथ 5 अगस्त को मारपीट करने और उत्पीड़न करने के आरोप में जेल में है। आरोपी को घटना के चार दिन बाद 9 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। त्यागी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी होने का दावा करते हैं जबकि पार्टी ने उनसे कोई संबंध होने से इनकार किया है।

गौरतलब है कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 419 (भेष बदलकर धोखाधड़ी), धारा-420 (धोखाधड़ी), धारा-482 (गलत संपत्ति पहचान) के तहत दर्ज किया गया है। धारा-482 के तहत मामला उनकी कार पर उत्तर प्रदेश के विधायकों के वाहन के लिए निर्धारित स्टीकर और सरकारी चिह्न लगे होने के आरोप में दर्ज किया गया। अदालत ने श्रीकांत त्यागी को भारतीय दंड संहिता की धारा- 419, 420 और 482 के तहत दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने नकुल त्यागी और संजय को जमानत दे दी। 

त्यागी की जमानत अर्जी हो चुकी है खारिज

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। हालांकि, अदालत ने नोएडा से फरार होने के बाद श्रीकांत को शरण देने के मामले में उसके दो सहयोगियों को जमानत दे दी। एक वकील ने यह जानकारी दी। एक अन्य मामले में अदालत ने त्यागी के अन्य 6 सहयोगियों को भी जमानत दे दी जिनपर नोएडा सेक्टर 93बी की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में 6 अगस्त को कथित तौर पर जबरन घुसने का आरोप था। 

 

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