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हेमा उपाध्याय और हरेश भंबानी हत्याकांड में आरोपी चिंतन को कोर्ट ने ठहराया दोषी, शनिवार को आएगा फैसला

मशहूर आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय हत्या मामले में कोर्ट ने हेमा के पति चिंतन उपाध्याय को दोषी ठहराया है। इस मामले में कोर्ट शनिवार को चिंतन को सजा सुनाएगी। बता दें कि कोर्ट ने चिंतन समेत तीन अन्य आरोपियों को हत्या व साजिश को लेकर दोषी ठहराया है।

hema upadhyay and haresh bhambhani murder case chintan upadhyay found guilty in court - India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: दिंडोशी की विशेष अदालत ने गुरुवार को मुंबई की मशहूर आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय और उनके वकील की हत्या मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस बाबत हेमा उपाध्याय के पति चिंतन उपाध्याय को इस मामले में दोषी पाया है। बता दें हेमा उपाध्याय अपने पति से अलग रह रही थीं। उनकी और उनके वकील हरेश भंबानी की हत्या और साजिश के मामले में कोर्ट ने चिंतन को दोषी पाया है। बता दें कि कोर्ट शनिवार को इस चिंतन की सजा का फैसाल सुनाएगी। कोर्ट ने चिंतन समेत तीन लोगों को हत्या के आरोप में दोषी करार दिया है। 

हेमा उपाध्याय का पति निकला कातिल

हेमा उपाध्याय और उनके वकील की हत्या मामले में विशेष कोर्ट ने चिंतन उपाध्याय, शिवकुमार राजभर, प्रदीप राजभर और विजय राजभर को दोषी पाया है। बता दें कि इन लोगों पर हत्या करने और शव को ठिकाने लगाने का आरोप है। कोर्ट ने आज हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि आरोपियों ने एक वकील की भी हत्या की है। यह न्यायपालिका पर हमला है। इसलिए आरोपियों को मौत की सजा दी जाए। बता दें कि इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस ने हेमा और चिंतन के वैवागिक कलह का लाभ उठाया और सबूत इकट्ठे किए। 

नाले में मिला था हेमा और उनके वकील का शव

कोर्ट में चिंतन स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी हेमा और वकील हरेश भंबानी की हत्या की साजिश रची थी। बता दें कि 11 दिसंबर 2015 को हेमा उपाध्याय और हरेश भंबानी की हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब दोनों की लाश मुंबई के कांदिवली इलाके के एक नाले में मिली। शव की जब पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि शव मुंबई की मशहूर आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय का है। वहीं दूसरे जिस शख्स की हत्या की गई है वह पेशे से एक वकील है। इसी मामले में पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ा और पूछताछ की तब कहीं जाकर चिंतन ने अपना जुर्म कबूल किया। इस मामले में कोर्ट शनिवार को अपना फैसला सुनाएगी।