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महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 10 नए मामले, कुल संख्या 76 हुई; 5 लोगों की हो चुकी है मौत

वहीं, मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों में ढील के बाद शहर में सभी बाग, खेल के मैदान,चौपाटी,समुद्र तट सुबह छह बजे से रात दस बजे तक खुले रहेंगे।

Maharashtra reports 10 new cases of Delta Plus variant, 5 casualties so far- India TV Hindi Image Source : PTI महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमण के 10 और मामले सामने आए हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमण के 10 और मामले सामने आए हैं जिससे इस तरह के कुल मामलों की संख्या 76 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी। इसने कहा कि राज्य में अब तक कोरेाना वायरस के इस वेरिएंट की वजह से पांच लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभााग ने एक बयान में कहा कि डेल्टा प्लस के 10 नए मामलों में से छह कोल्हापुर में पाए गए हैं। इसके अलावा रत्नागिरि में तीन और सिंधुदुर्ग में डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक मामला सामने आया है। बयान में कहा गया कि ये सभी 10 लोग अब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं।

विशेषज्ञों की मानें तो कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग से सामने आया है कि महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 76 केस हैं। चिंता वाली बात यह है कि इसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के ही तीन अलग-अलग रूप हैं। विशेषज्ञों ने इन्हें एवाय.1, एवाय.2 और एवाय.3 नाम दिया है। इनकी गहन सीक्वेंसिंग से पता चला है कि डेल्टा-प्लस के 13 और उप-वंश भी हैं। ये एवाय.1, एवाय.2, एवाय.3 से लेकर 13 तक जाते हैं।

वहीं, मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों में ढील के बाद शहर में सभी बाग, खेल के मैदान,चौपाटी,समुद्र तट सुबह छह बजे से रात दस बजे तक खुले रहेंगे। नगर निगम आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने सोमवार को यह जानकारी दी। इससे पहले इस वर्ष चार जून को बृहनमुंबई नगर निगम(बीएमसी) ने इन स्थानों को सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति दी थी। 

बीएमसी ने समय निर्धारण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रविवार को ब्रेक द चेन कार्यक्रम के तहत नए दिशानिर्देश जारी किए। चहल ने सोमवार को कहा, ‘‘मैदान, बाग, समुद्र तट सुबह छह बजे से रात दस बजे तक खुले रहेंगे।’’ बीएमसी ने कहा, ‘‘राज्य सरकार की ओर से 11 अगस्त को जारी दिशानिर्देश अगला आदेश आने तक प्रभावी रहेंगे।’’ ब्रेक द चेन के लिए 11 अगस्त को जारी संशोधित दिशानिर्दशों के तहत राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन को बाग, मैदान और समुद्र तट खोलने के बारे में निर्णय लेने के अधिकार दिए थे। 

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