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नर्सरी स्कूल और क्रेच खोलने के लिए सस्ते में मिल रहा प्लॉट, YEIDA लेकर आया स्कीम, जानें कैसे करें आवेदन

अगर आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़कर काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी नर्सरी स्कूल और क्रेच खोलने के लिए प्लॉट की स्कीम लेकर आया है।

Nursery schools and creches- India TV Hindi
Image Source : FILE नर्सरी स्कूल और क्रेच

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास तमाम तरह की बिजनेस एक्टिविटी हो रही है। एयरपोर्ट के सटे फिल्म सिटी, औद्योगिक पार्क, रेजिडेंशियल हब और चिप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री तेजी से विकसित हो रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) इस एरिया को प्लांड तरीके से डेवलप करने के लिए सभी तरह की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में अथॉरिटी रेजिडेंशियल प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट समेत कई बेहतरी स्कीम लेकर आया है। अब ​अथॉरिटी नर्सरी स्कूल और क्रेच खोलने के लिए प्लॉट स्कीम लेकर आई है। अगर आप अप एजुकेशन सेक्टर में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन मौका है। आइए जानते हैं कि ​यीडा की क्या है स्कीम और कैसे आप इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। 

17 जुलाई तक आवेदन का मौका 

नर्सरी स्कूल और क्रेच खोलने के लिए प्लॉट स्कीम में आवेदन की शुरुआत 18 जून से हो गई है। इस स्कीम में आप 17 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अथॉरिटी की वेबसाइट के अनुसाार, ब्राउसर के लिए आपको 5500 रुपये प्लस जीएसटी चुकाना होगा। इस स्कीम में भाग लेने के लिए 25000 रुपये प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी चुकाना होगा। यह रकम नॉन रिफंडेबल होगा। इस स्कीम में आवेदन रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी या रजिस्टर्ड कंपनी ही कर सकते हैं। आप इस प्लॉट स्कीम में भाग लेने के लिए आवेदन YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट के जरिये कर सकते हैं। वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म उपलब्ध है। 

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आवेदन के समय 10% रकम देना होगा 

प्लॉट के लिए ओवदन के समय कुल कीमत का 10% रकम जमा करना होगा। इसके साथ प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी का भी भुगतान करना होगा। प्लॉट का आवंटन होने पर 90 दिन के भीतर 40% रकम का भुगतान करना होगा। बचे 60% रकम का भुगतान 4 छमाही किस्तों में करना होगा। इस पर10.5% की दर से ब्याज वसूला जाएगा। अगर किस्त समय पर चुकाया नहीं जाता है तो 3% अति​रिक्त ब्याज चार्ज किया जाएगा। नर्सरी स्कूल और क्रेच के लिए प्लॉट का साइट 1000 से 1400 स्क्वायर मीटर है। प्लॉट आवंटन के 3 साल के अंतर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करना होगा। 

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