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Hindi News पंजाब 'आज भी द्रौपदी का चीरहरण होता है', महिला को अर्धनग्न घुमाने की घटना पर HC की कड़ी टिप्पणी

'आज भी द्रौपदी का चीरहरण होता है', महिला को अर्धनग्न घुमाने की घटना पर HC की कड़ी टिप्पणी

पंजाब में एक शर्मनाक घटना सामने आई थी, जिसमें एक महिला को कुछ लोगों ने अर्धनग्न कर सरेआम घुमाया था। अब इस घटना पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि महाभारत के घटना की याद आ गई।

punjab and haryana high court- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को उस घटना का स्वत: संज्ञान लिया जिसमें तरनतारन में एक महिला के साथ उसके बेटे के ससुराल वालों द्वारा कथित तौर पर मारपीट की गई और उसे अर्धनग्न कर घुमाया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह 'महाभारत में कौरवों के आदेश पर द्रौपदी के चीरहरण' की याद दिलाता है। बता दें कि पंजाब के तरनतारन जिले में 55 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर उसके बेटे के ससुराल वालों ने मारपीट की और उसे अर्धनग्न करके घुमाया, क्योंकि उसका बेटा किसी महिला के साथ घर से भाग गया था और अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ उससे शादी कर ली थी।

बेटे की गलती की सजा मां को मिली

पुलिस ने कहा था कि यह घटना 31 मार्च को एक गांव में हुई थी, जिसके कुछ दिनों बाद पीड़ित के बेटे ने महिला के साथ भागकर उससे शादी कर ली थी। न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ ने मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से इस "बर्बर और शर्मनाक घटना" का स्वत: संज्ञान लिया और मामले को जनहित याचिका के रूप में मानने का फैसला किया। जस्टिस वशिष्ठ तरनतारन सेशन डिवीजन के प्रशासनिक जज भी हैं। बाद में मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति लापीता बनर्जी की खंडपीठ के समक्ष रखा गया, जिसने पंजाब सरकार को प्रस्ताव का नोटिस जारी किया।

जज ने कहा-मुझे महाभारत की घटना याद हो गया

न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने कहा,"मुझे महाभारत काल की वह ऐतिहासिक घटना याद आ रही है, जिसमें महाभारत युद्ध में कौरवों के आदेश पर द्रौपदी का चीरहरण और भीष्म पितामह सहित पांडवों ने चुप्पी साध ली थी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः हजारों लोगों का रक्तपात हुआ। कोर्ट ने कहा "सदियों के बाद, एक सामान्य आम आदमी आज भी यह उम्मीद नहीं करता है कि 'न्याय प्रणाली' (न्यायिक व्यवस्था) प्रशासन की नाक के नीचे पापपूर्ण और खुले तौर पर होने वाली ऐसी घटनाओं पर मूकदर्शक बनी रहेगी।"

कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान

न्यायाधीश ने कहा "तरनतारन सेशन डिवीजन के प्रशासनिक न्यायाधीश होने के नाते, मेरी सुविचारित राय है कि इस घटना का संज्ञान न्यायिक पक्ष द्वारा स्वत: संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय ऐसी घटनाओं पर मूकदर्शक नहीं रह सकता है, जहां एक महिला के सम्मान और शील को खुलेआम अपमानित किया जाता है, और आवश्यक कदम उठाने के बावजूद, पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारी ढुलमुल रवैया दिखाते हैं या अपनाते हैं और त्वरित कार्रवाई शुरू नहीं करते हैं।'' 

पुलिस ने कही थी ये बात

पुलिस ने कहा था कि घटना के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, वह घर पर अकेली थी जब उसके बेटे के ससुराल वालों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसे अर्धनग्न हालत में गांव में घुमाया। पीड़िता को गांव में घुमाए जाने का कथित वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सामने आया था।

घटना के सिलसिले में पीड़ित बहू की मां कुलविंदर कौर मणि, उसके भाई शरणजीत सिंह शन्नी और गुरचरण सिंह और पारिवारिक मित्र सनी सिंह को गिरफ्तार किया गया है। महिला की शिकायत के आधार पर, 3 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354बी (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354डी  (पीछा करना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।