A
Hindi News राजस्थान राजस्थान में सामने आए कोरोना वायरस से 154 और मरीजों की मौतें, नए दिशा निर्देश जारी

राजस्थान में सामने आए कोरोना वायरस से 154 और मरीजों की मौतें, नए दिशा निर्देश जारी

राजस्थान में सोमवार को कोराना वायरस संक्रमण से 154 मरीजों की मौत हो गयी जबकि प्रदेश में संक्रमण के 17,296 नये मामले सामने आये। राज्य में अभी 1,94,371 कोरोना संक्रमित उपचाराधीन है। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों में इसकी जानकारी दी गयी है। 

Rajasthan sees 154 more COVID deaths, 17,296 new cases- India TV Hindi Image Source : PTI राजस्थान में सोमवार को कोराना वायरस संक्रमण से 154 मरीजों की मौत हो गयी।

जयपुर: राजस्थान में सोमवार को कोराना वायरस संक्रमण से 154 मरीजों की मौत हो गयी जबकि प्रदेश में संक्रमण के 17,296 नये मामले सामने आये। राज्य में अभी 1,94,371 कोरोना संक्रमित उपचाराधीन है। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों में इसकी जानकारी दी गयी है। आंकड़ों में कहा गया है कि राज्य में इस घातक वायरस से अब तक कुल 4,712 लोगों की जान जा चुकी है। चिकित्सा विभाग के आंकडों के अनुसार राज्य में बीते चौबीस घंटे में 17,296 और संक्रमित मिले है। 

आंकडों के अनुसार इसमें जयपुर में 3585, जोधपुर में 2130, पाली में 883, उदयपुर में 852, चित्तोडगढ में 841, चूरू में 775, और अलवर में 750 नये रोगी शामिल है। इसके अनुसार बीते चौबीस घंटे में राज्य में इस दोरान 11,949 और कोरोना मरीज ठीक हुए है। इस बीच गृह विभाग ने राज्य में विवाह समारोह के आयोजन के लिये दिशा निर्देश जारी किये। गृह विभाग की ओर से जारी निर्देश में इसकी जानकारी दी गयी। 

गृह विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश विवाह समारोह में 31 से ज्यादा मेहमानों को अनुमति देने पर मैरिज हाल/मैरिज गार्डन के मालिक पर एक लाख रूपये का जुर्माना और विवाह समारोह तीन घंटे की निर्धारित अवधि में पूरा नहीं करने पर समारोह के आयोजक पर एक लाख रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा। स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और बिना अनुमति के विवाह समारोह आयोजित करने पर 5000 रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा। 

इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विवाह के लिये एक से अधिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और आयोजक को समारोह से पूर्व लिखित में संबंधिति उपखंड अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। लिखित सूचना में निर्धारित तीन घंटे का समय, विवाह समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की सूची और विवाह स्थल की जानकारी देनी होगी। गृह विभाग के अनुसार विवाह समारोह आयोजक को कार्यक्रम की वीडियोग्राफी का प्रबंध करना होगा और संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे उपलब्ध करवाया जाना जरूरी होगा।

ये भी पढ़ें