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Hindi News उत्तर प्रदेश आजम खान: भड़काऊ भाषण मामले में 15 जुलाई को आएगा फैसला, विशेष अदालत में बहस पूरी

आजम खान: भड़काऊ भाषण मामले में 15 जुलाई को आएगा फैसला, विशेष अदालत में बहस पूरी

आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में रामपुर की विशेष अदालत में बहस पूरी हो गई। इस मामले में विशेष अदालत 15 जुलाई को फैसला सुनाएगी।

आजम खान- India TV Hindi Image Source : फाइल फोटो आजम खान

रामपुर (उप्र) : रामपुर की एक विशेष अदालत समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में 15 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि मामले के संबंध में आजम खान की ओर से जिरह की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई और सांसद/विधायक मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने अपना फैसला सुनाने के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है। 

लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था भड़काऊ भाषण

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा नेता आजम खान द्वारा थाना शहजादनगर के धमोरा में एक चुनावी जनसभा में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने को लेकर एक मामला तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने दर्ज कराया था। इस मामले में आजम खान पर तत्कालीन मुख्यमंत्री, रामपुर के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। बुधवार को इस मामले में आजम खान की तरफ से बचाव पक्ष की बहस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अदालत ने निर्णय के लिए 15 जुलाई की तारीख तय कर दी है जब विशेष अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। 

अदालत में बहस की प्रक्रिया पूरी

संयुक्त निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि बुधवार को इस मामले में आजम खान की ओर से बचाव पक्ष की बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई और अदालत ने अपना फैसला सुनाने के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की। पिछले साल रामपुर की एक सांसद/विधायक अदालत ने खान को 2019 के एक अन्य नफरती भाषण मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 

आजम खान के खिलाफ उक्त मामला अप्रैल 2019 में मिलक कोतवाली क्षेत्र के खत नगरिया गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रामपुर में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज किया गया था। इस साल मई में, एक सांसद-विधायक सत्र अदालत ने सजा के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा खान को दी गई तीन साल की सजा को पलट दिया था। (भाषा)