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पाकिस्तान: SC ने पंजाब पुलिस को बच्ची के हत्यारों को पकड़ने के लिए दिए 72 घंटे

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल की बच्ची से नृशंस बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में दोषी की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस को 72 घंटे का समय दिया है...

Zainab Ansari | AP Photo- India TV Hindi Zainab Ansari | AP Photo

लाहौर: पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल की बच्ची से नृशंस बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में दोषी की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस को 72 घंटे का समय दिया है। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस बच्ची के हत्यारे को पकड़ने में नाकाम रही है जिसका शव 9 जनवरी को कूड़े के ढेर में मिला था। इस मामले में हत्यारे की पहचान के लिए हालांकि 2 सप्ताह से अधिक समय में 800 संदिग्ध लोगों का DNA टेस्ट कराया जा चुका है।

पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने इस मामले की सुनवाई लाहौर रजिस्ट्री में की और पीड़ित के हत्यारे को पकड़ने में नाकाम रहने के लिए पंजाब पुलिस को फटकार लगाई। कसूर में साल 2015 से बलात्कार और हत्या का शिकार हुई 8 बच्चियों के माता-पिता सुप्रीम कोर्ट पीठ के समक्ष पेश हुए और न्याय की गुहार लगाई। न्यायमूर्ति निसार ने कहा, ‘एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा जघन्य कर्म किया गया है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।’ साथ ही उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक को आदेश दिया कि हत्यारे को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए। बच्ची के माता-पिता उमराह के लिए सउदी अरब गए हुए थे और बच्ची अपनी मौसी के पास रह रही थी।

अपहरण के बाद बच्ची CCTV फुटेज में, पीरोवाला रोड पर एक अजनबी के साथ जाती दिखी। पुलिस उसके अपहर्ता का पता लगाने में विफल रही और 9 जनवरी को बच्ची का शव शाहबाज खान रोड पर एक कूड़े के ढेर के पास मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसे प्रताड़ित किया गया और उसके बाद उसकी गला दबा कर हत्या कर दी गई। बच्ची का शव मिलने के बाद से इस मामले में कोई सुराग नहीं मिला है और इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी फैला दी है। आतंकवाद रोधी विभाग, खुफिया ब्यूरो, विशेष ब्रांच और पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी मामले की जांच में जुटी है।

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