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कुलभूषण जाधव मामले में आज आएगा ICJ का फैसला, जानें 10 सबसे अहम बातें

अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में बुधवार को यानी कि आज अपना फैसला सुनाएगी।

ICJ to deliver verdict on Kulbhushan Jadhav today | AP File- India TV Hindi ICJ to deliver verdict on Kulbhushan Jadhav today | AP File

द हेग: अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में बुधवार को यानी कि आज अपना फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को ‘दबाव वाले कबूलनामे’ के आधार पर मौत की सजा सुनाने को भारत ने ICJ में चुनौती दी है।  भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से नीदरलैंड के द हेग में स्थित इंटरनैशनल कोर्ट में मामले की सार्वजनिक सुनवाई होगी। इसमें चीफ जस्टिस अब्दुलकावी अहमद यूसुफ फैसला पढ़कर सुनाएंगे।

फैसले से पहले मामले से जुड़ी 10 अहम बातें
  1. पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद ‘जासूसी और आतंकवाद’ के आरोपों में भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। 
  2. 49 वर्षीय जाधव को बगैर किसी उचित सुनवाई के मौत की सजा दिए जाने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। जाधव तक पाकिस्तान ने कांसुलर एक्सेस भी नहीं पहुंचने दिया था।
  3. पाकिस्तान ने भारत को जाधव तक राजनयिक पहुंच देने से बार-बार इंकार करके वियना संधि के प्रावधानों का ‘खुलेआम उल्लंघन’ किया था। इसलिए भारत ने 8 मई 2017 को ICJ का दरवाजा खटखटाया था।
  4. ICJ की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान को जाधव की मौत की सजा पर अमल से रोक दिया था। 
  5. ICJ में सुनवाई के दौरान, भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा था और जवाब दिए थे।
  6. करीब 5 महीने पहले जस्टिस यूसुफ की अध्यक्षता वाली ICJ की 15 सदस्यीय पीठ ने भारत और पाकिस्तान की मौखिक दलीलें सुनने के बाद 21 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 
  7. इस मामले की कार्यवाही पूरी होने में 2 साल और 2 महीने का वक्त लगा है।
  8. पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है कि ICJ जाधव की सजा को रद्द कर उन्हें राजनयिक पहुंच देने का आदेश दे सकती है।
  9. भारत ने ICJ से जाधव की मौत की सजा को रद्द करने तथा उनकी तुरंत रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया है।
  10. भारत ने हमेशा कहा है कि जाधव पर लगाए गए जासूसी के आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें ईरान से अगवा किया गया था, जहां उनके कारोबारी हित हैं।

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