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SBI को लगा 136 करोड़ रुपए का चूना, CBI ने दर्ज किए बैंक धोखाधड़ी के तीन मामले

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Jul 11, 2018 01:02 pm IST,  Updated : Jul 11, 2018 01:02 pm IST

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मुंबई की तीन कंपनियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस बैंक धोखाधड़ी में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को कुल मिलाकर 136 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

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SBI Image Source : SBI

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मुंबई की तीन कंपनियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस बैंक धोखाधड़ी में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को कुल मिलाकर 136 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

पहला मामला टाप वर्थ पाइप्स एंड ट्यूब्स, उसके निदेशक अभय नरेंद्र लोढ़ा, शिशिर शिवाजी हिराय, हर्षराज शांतिलाला बागमर के साथ तत्कालीन एसबीआई अधिकारी सहायक महाप्रबंधक त्यागराजूलनमनामेल्लूरी, उप प्रबंधक विलास नरहर अहिरराव, उपप्रबंधक मधुरा मंगेश सावंत पर बैंक को कथित रूप से 56.81 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के लिए दायर किया गया है।

दूसरा मामला महीप मार्केटिंग और उसके निदेशकों तथा एसबीआई के तीन अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इसमें एसबीआई को 49.99 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

तीसरा मामला हर्ष स्टील ट्रेड और उसके निदेशकों तथा एसबीआई के दो तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ है। इसमें एसबीआई को कथित रूप से 30.13 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

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