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Income Tax: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, 31 दिसंबर से चुन सकेंगे ये ऑप्शन, परेशानी होगी कम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते मंगलवार को अपने बजट भाषण में लंबित अपीलों के निपटान के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। टैक्स चुकाने वालों के लिए यह योजना राहत लेकर आएगी।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Jul 24, 2024 18:36 IST, Updated : Jul 24, 2024 18:41 IST
उचित संख्या में करदाता नई योजना का लाभ उठाएंगे।- India TV Paisa
Photo:FILE उचित संख्या में करदाता नई योजना का लाभ उठाएंगे।

टैक्सपेयर्स के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने बुधवार को कहा है कि पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स (प्रत्यक्ष कर) अपीलों के निपटान के लिए बजट में घोषित 'विवाद से विश्वास' योजना इस साल शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रासंगिक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अलावा इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। भाषा की खबर के मुताबिक, बजट के बाद देश में प्रत्यक्ष कर प्रशासन के प्रमुख ने कहा कि विभिन्न मंचों पर अपीलीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में आयकर अपील दर्ज की जाती हैं और उम्मीद है कि उचित संख्या में करदाता नई योजना का लाभ उठाएंगे।

योजना 2020 में लाई गई थी

खबर के मुताबिक, प्रत्यक्ष कर या आयकर श्रेणी के तहत मामलों के लिए पहली 'विवाद से विश्वास' योजना सरकार द्वारा 2020 में लाई गई थी और सीबीडीटी प्रमुख के अनुसार, यह काफी सफल रही, जिसमें लगभग 75,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ और लगभग एक लाख करदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाया। अग्रवाल ने कहा कि पहली तारीख 31 दिसंबर है, जब तक हम करदाता वास्तव में योजना (विवाद से विश्वास 2024) का विकल्प चुन लेंगे। बहुत जल्द, हम इस योजना को FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) और उन सभी चीजों के साथ अधिसूचित करेंगे।

बजट में योजना शुरू करने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते मंगलवार को अपने बजट भाषण में लंबित अपीलों के निपटान के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। मंत्री ने मंगलवार को कहा कि इसे एक निर्दिष्ट तिथि से चालू करने का प्रस्ताव है। योजना की आखिरी तिथि भी अधिसूचित करने का प्रस्ताव है। यह स्कीम भारत में इनकम टैक्स विवाद वाले सभी करदाताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। लंबित विवाद की रूपरेखा के आधार पर, निपटान के लिए योजना के तहत मांगे गए कुल टैक्स, ब्याज और जुर्माने का एक हिस्सा चुकाया जाना चाहिए।

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