ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स शामिल हैं, चालू वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक सालाना आधार पर 7 प्रतिशत बढ़कर 12.92 लाख करोड़ रुपये रहा।
मुंबई की एक महिला ने आयकर विभाग से मिली बड़ी चुनौती को अपनी समझदारी और सबूतों की ताकत से पलट दिया। मामला था 51 लाख रुपये की प्रॉपर्टी खरीदने का, जिसके बाद उन्हें अघोषित निवेश के आरोप में टैक्स नोटिस थमा दिया गया।
1 अप्रैल से 12 अक्टूबर के दौरान नॉन-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन और सिक्यॉरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
जीएसटी सुधार के तहत सरकार ने अब चार की जगह सिर्फ दो जीएसटी स्लैब- 5% और 18% रखा है। 12% की दर को हटाने से कई मध्यम श्रेणी के उत्पाद सस्ते हो गए हैं, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिलेगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस तिथि को आगे बढ़ाते हुए आईटीआर फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। इससे ऐसे लोग जो 15 सितंबर को चूक गए थे, उन्हें एक मौका मिल गया है।
आयकर रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट ईयर 2025-26 की डेडलाइन 15 सितंबर है। अगर आपने ITR 2025 की अंतिम तिथि तक रिटर्न फाइल नहीं किया, तो न सिर्फ जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि आप कई अहम टैक्स लाभों से भी वंचित रह जाएंगे।
कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सरकार से एक और एक्सटेंशन की मांग शुरू कर दी है। उन्होंने बढ़ते लॉगिन ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों को इसकी वजह बताई है।
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख चूक जाते हैं, तो इसका सबसे पहला और सीधा असर आयकर की धारा 234F के तहत लगने वाले पेनाल्टी चार्ज के तौर पर फेस करना होता है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि उद्योग जगत की भी यह जिम्मेदारी है कि वे सरकार द्वारा दी गई कर राहत का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं।
आयकर विभाग ने 13 फरवरी 2025 से ही नए नियमों और फॉर्म्स पर काम शुरू कर दिया था। एक Rules & Forms कमेटी बनाई गई है, जो पुराने नियमों की समीक्षा और सुधार पर काम कर रही है।
चालू वित्त वर्ष में अभी तक देश के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 3.95% की गिरावट दर्ज की गई है। 1 अप्रैल से लेकर 11 अगस्त तक सरकार के खाते में डायरेक्ट टैक्स के रूप में कुल 6.64 लाख करोड़ रुपये आए हैं।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि कई संस्करणों के कारण भ्रम से बचने और सभी सुधारों को समाहित करने के लिए एक स्पष्ट और अपडेटेड विधेयक के तौर पर नया इनकम टैक्स बिल प्रस्तुत किया जाएगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 जुलाई 2025 को घोषणा करते हुए कहा कि करदाताओं कृपया ध्यान दें! ITR-3 फॉर्म अब ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपलब्ध है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए नियम के मुताबिक, अब सोशल मीडिया, यूट्यूब, एफएंडओ ट्रेडिंग, कमीशन एजेंसी,सट्टा या स्टॉक ट्रेडिंग से कमाई करने वाले तमाम लोगों को आईटीआर फाइल करते समय नया कोड डालना होगा।
केंद्र सरकार की तरफ से लागू यह टैक्स छूट आयकर की धारा 10 (46A) के तहत आकलन वर्ष 2024-25 से लागू किया है। अथॉरिटी इस टैक्स छूट से मिले ज्यादा पैसे का इस्तेमाल डेवलपमेंट के कामों में कर सकेगी।
ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि जिन देशों के सामानों पर इन दरों पर टैक्स लगाया जाएगा, वे अफ्रीका और कैरिबियन के होंगे, जो आम तौर पर अमेरिका के साथ अपेक्षाकृत कम स्तर का व्यापार करते हैं।
संदिग्ध पैटर्न की पहचान करने के लिए, डिपार्टमेंट ने थर्ड-पार्टी सोर्स, जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी और एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स से प्राप्त फाइनेंशियल डेटा का लाभ उठाया है।
चालू वित्त वर्ष (2025-26) में अब तक जारी किया गया नेट रिफंड 38 प्रतिशत बढ़कर 1.02 लाख करोड़ रुपये रहा।
बिल को हस्ताक्षर के लिए डोनाल्ड ट्रम्प के पास भेजा गया है। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज ने बिल के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ भाषण के साथ आठ घंटे से अधिक समय तक सदन में बने रहकर मतदान में देरी की।
रोजमर्रा के सामानों पर लगाए जाने वाले 12 प्रतिशत की जीएसटी दर के स्लैब को कम करने के लिए राज्यों की सहमति भी बेहद जरूरी होगी। स्लैब में कमी करने से मध्यम और निम्न मध्यवर्ग को फायदा होगा।
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