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ITR Filing: 30 दिनों के अन्दर आईटीआर कर लें वेरिफाई, अगर चूके तो पड़ेगा महंगा, समझ लें पूरी बात

आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को सूचित किया कि आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 के मुताबिक, वेरिफिकेशन (सत्यापन) में देरी के विपरीत परिणाम हो सकते हैं।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Jul 12, 2024 8:04 IST, Updated : Jul 12, 2024 8:04 IST
रिटर्न को ई-वरिफाई करने के कुछ पॉपुलर तरीके हैं। - India TV Paisa
Photo:FREEPIK रिटर्न को ई-वरिफाई करने के कुछ पॉपुलर तरीके हैं।

महीना जुलाई का है तो जाहिर है आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी में हैं। 31 जुलाई का आखिरी तारीख नजदीक आती जा रही है। तमाम डॉक्यूमेंट्स जुटाने के बाद आखिर में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर अगर एक बार आपने फाइल कर दिया तो यहां एक बात जान लीजिए कि इसे 30 दिनों के अन्दर वेरिफाई करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा समय रहते नहीं करते हैं तो आपको बाद में यह महंगा पड़ेगा। आपको पेनाल्टी भरनी होगी। आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को सूचित किया कि आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 के मुताबिक, वेरिफिकेशन (सत्यापन) में देरी के विपरीत परिणाम हो सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि आखिर आईटीआर को कैसे वेरिफाई किया जाए।

आईटीआर ऐसे करें वेरिफाई

इसके लिए सबसे सुविधाजनक और आसान तरीका आधार-ओटीपी, नेट बैंकिंग या पहले से वैलिड बैंक खाते/डीमैट खाते के जरिये रिटर्न को ई-वेरिफाई करना है। अगर आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन से सहज नहीं हैं, तो आप आईटीआर-वी की फिजिकल कॉपी बेंगलुरु में केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) को भी भेज सकते हैं। हालांकि, यह अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। रिटर्न को ई-वरिफाई करने के कुछ पॉपुलर तरीके हैं। आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी या आपके पूर्व-वैलिड बैंक खाते के जरिये जेनरेट ईवीसी या आपके पूर्व-वैलिड डीमैट खाते के जरिये जेनरेट ईवीसी या एटीएम (ऑफ़लाइन विधि) के जरिये ईवीसी या नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर के जरिये वेरिफाई कर सकते हैं।

वेरिफिकेशन पूरा हो गया ऐसे करें कन्फर्म

जब आप अपना रिटर्न ई-वेरिफाई करेंगे तो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक सफलता का मैसेज और एक ट्रांजैक्शन आईडी शो करेगा। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ईमेल भी भेजा जाएगा।

चूके तो भरना होगा जुर्माना

आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, यह ध्यान देने योग्य है कि अगर 30 दिन बीत चुके हैं, तो वेरिफिकेशन की तारीख को फाइल करने की तारीख मानी जाएगी। लेट वेरिफिकेशन से धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क लगेगा। लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, 31 मार्च 2024 की सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अधिसूचना संख्या 2/2024 के मुताबिक, दूसरे परिणाम भुगतने होंगे। बता दें, विलंब शुल्क 5 लाख रुपये तक की कुल आय के लिए 1,000 रुपये और 5 लाख रुपये से अधिक की कुल आय के लिए 5,000 रुपये है। यानी इस दायरे में आपको जुर्माना भरना होगा।

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