कई बार डेड लाइन बढ़ने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा आज 10 जनवरी को समाप्त हो रही है।
व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो रही है।
ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको कई तरह की जानकारी भरनी पड़ती है और अलग-अलग स्टेप्स को फॉलो करना होता है, ऐसे में इस बात के काफी चांजेस होते हैं कि गलती से कोई गलती हो जाए।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर हर महीने 1 प्रतिशत की दर से लेट फीस वसूलता है। इसके अलावा जल्दी ITR दाखिल करने से रिफंड भी आपको जल्दी मिलेगा।
आयकर विभाग ने आज एक बार फिर से कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर कर दी गई है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 तक कर दी है।
गलत जानकारी भरने पर या जानकारी न देने पर पड़ सकता ही पेनल्टी
आयकर विभाग ने वर्ष 2020 का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें करदाताओं की सुविधा के लिए कर संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्यों की अंतिम तिथि (डेडलाइन) की पूरी सूची दी गई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को नव-निर्मित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी प्रकार के आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आडिट रिपोर्ट की आवश्यकता वाले विशेष मामलों के लिये आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्ट्रबर तक बढ़ा दी है। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर रखी गई थी।
कुल 5.65 करोड़ आईटीआर में से अब तक 3.61 करोड़ को सत्यापित किया जा चुका है। 2.86 करोड़ आयकरदाताओं ने ई-वेरीफिकेशन का विकल्प चुना था
टैक्सपेयर्स ध्यान दें! इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है लेकिन सोशल मीडिया पर रिटर्न दाखिल करने की तिथि को बढ़ाने को लेकर एक फर्जी प्रपत्र वायरल हो रहा है।
OTJ247 और अर्बन क्लैप जैसे एप के जरिये आप घर बैठे अपने लिए सीए (चार्टेड अकाउंटेड) को बुक कर सकते हैं और आसानी से अपना आईटीआर भर सकते हैं।
इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। वित्तवर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त है। आप अपना आयकर रिटर्न घर बैठे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।
टैक्स बचाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं लेकिन इस बार ITR भरते समय सावधान हो जाइए वरना आप मुश्किल में फंस सकते हैं।
जिन लोगों की आय 5 लाख रुपए वार्षिक से कम है उनपर 1,000 रुपए से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
सीबीडीटी के चेयरमैन पी. सी. मोदी ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आयकर अधिकारी आपकी अघोषित आय की जांच के लिए सोशल मीडिया पोस्ट की जासूसी करते हैं, तो यह गलत धारणा है।
मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आधार (AADHAAR) और पैन (PAN) कार्ड को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। फाइनैंस बिल को मंजूरी के साथ ही जल्द ही ये नियम लागू हो जाएंगे।
अब विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक खर्च करने वालों और एक लाख या उससे अधिक का बिजली बिल भरने वालों को अनिवार्य रूप से ITR दाखिल करना होगा।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR/Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस साल रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई जा सकती है।
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