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ITR वेरीफाई नहीं करेंगे तो अटक जाएगा रिफंड, यहां जानें रिटर्न को ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे करें सत्यापित

इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही काफी नहीं है। रिटर्न भरने के साथ-साथ उसे वेरीफाई भी करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Jul 08, 2024 7:18 IST, Updated : Jul 08, 2024 7:18 IST
ITR Verify - India TV Paisa
Photo:FILE आईटीआर वेरीफाई

अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो उसे 30 दिन के अंदर वेरीफाई करना नहीं भूलें। अन्यथा आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आपको बता दें कि रिटर्न फाइल करना ही काफी नहीं है। उसे वेरीफाई करना भी जरूरी है। जब तक आप उसे वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आयकर विभाग प्रोसेसिंग नहीं करेगा। रिटर्न फाइल कर वेरीफाई नहीं करने पर रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि आप अपने रिटर्न को ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे सत्यापित कर सकते हैं और जल्द से जल्द अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। 

आयकर रिटर्न को ऑनलाइन सत्यापित करने के लिए क्या तरीके अपना सकते हैं? आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, आप निम्न में से किसी भी तरीके का उपयोग करके अपने ITR को सत्यापित कर सकते हैं: 

  • आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी मांगा कर आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। 
  • बैंक खाते के जरिये ईवीसी जनरेट कर आप आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। 
  • डीमैट खाते के माध्यम से ईवीसी जनरेट कर आप आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। 
  • एटीएम (ऑफ़लाइन विधि) के माध्यम से ईवीसी जनरेट कर आप आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। 
  • नेट बैंकिंग, या डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) के जरिये भी आप अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। 
  • ई-फाइलिंग ITR पोर्टल पर लॉग इन करके भी आप अपने ITR को सत्यापित कर सकते हैं। 

ऑफलाइन कैसे करें सत्यापित?

अगर आप ऑफलाइन अपने रिटर्न को वेरीफाई करना चाहते हैं तो ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर का प्रिंट आउट लें और उस पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे स्पीड पोस्ट के जरिए CPC-बैंगलोर-आयकर कार्यालय को भेजें। आपको इसे जिस पते पर भेजना है, वह है: सेंट्रलाइज़्ड प्रोसेसिंग सेंटर, आयकर विभाग, बेंगलुरु, कर्नाटक: 560500।

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