ITR Alert: टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आपने कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और आपने बैंक में 2 लाख रुपये से अधिक जमा है तो विभाग नोटिस देकर आपसे इस पैसे के बारे में जवाब मांग सकता है।
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि सरकार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है।
Tax Saving के लिए हम कई तरह के Tax छूट वाले इंस्ट्रूमेंट में Investment करते हैं। वहीं, आय के कुछ ऐसे स्रोत हैं, जिनसे होने वाली आमदनी पर Income Tax नहीं देना होता है।
एक कारोबारी साल के दौरान हुए लेन-देन को वित्तीय संस्थानों को भरना होता है। इसे एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न (एआईआर) कहा जाता है।
आयकर रिटर्न भरने में टालमटोल का रवैया ठीक नहीं होता है। इस चक्कर में कई बार मोटी पेनल्टी देनी पड़ती है।
रिटर्न भरने में बैंक अकाउंट्स का ब्योरा देना होता है। इसलिए भरने से पहले अपने सभी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट्स निकाल लें।
आम तौर पर यह देखने को मिलता है कि नौकरी बदलने के बाद ज्यादातर कर्मचारी फॉर्म-16 लेना भूल जाते हैं। आप यह गलती न करें।
कर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप 31 मार्च तक रिटर्न नहीं दाखिल करते हैं तो आपको 50 फीसदी से लेकर 200 फीसदी तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
एडिशनल इनकम पर 25 से 50 फीसदी टैक्स और अतिरिक्त इनकम पर लगने वाला ब्याज का भुगतान करना होगा।
आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए बताया कि आयकर पोर्टल में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए आडिट रिपोर्ट फाइल करने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है।
आइए जानते हैं ऐसे ही 5 कामों के बारे में, जिनके लिए 31 दिसंबर 2021 आखिरी तारीख है।
कर निकाय ने बताया कि पोर्टल पर 62 लाख से अधिक आधार को पैन से जोड़ने के अनुरोध मिले हैं, लगभग 4.87 लाख ई-पैन जारी किए गए हैं और 1.32 लाख डीएससी पंजीकरण पूरे हो गए हैं।
कई बार डेड लाइन बढ़ने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा आज 10 जनवरी को समाप्त हो रही है।
व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो रही है।
ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको कई तरह की जानकारी भरनी पड़ती है और अलग-अलग स्टेप्स को फॉलो करना होता है, ऐसे में इस बात के काफी चांजेस होते हैं कि गलती से कोई गलती हो जाए।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर हर महीने 1 प्रतिशत की दर से लेट फीस वसूलता है। इसके अलावा जल्दी ITR दाखिल करने से रिफंड भी आपको जल्दी मिलेगा।
आयकर विभाग ने आज एक बार फिर से कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर कर दी गई है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 तक कर दी है।
गलत जानकारी भरने पर या जानकारी न देने पर पड़ सकता ही पेनल्टी
आयकर विभाग ने वर्ष 2020 का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें करदाताओं की सुविधा के लिए कर संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्यों की अंतिम तिथि (डेडलाइन) की पूरी सूची दी गई है।
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