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ITR return: इन 10 इनकम पर नहीं लगता है इनकम टैक्स, रिटर्न भरने से पहले जान लें

पुरानी कर व्यवस्था के तहत, 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक कर योग्य आय के साथ कर का भुगतान करना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिकों (60 से 80 वर्ष) के लिए कर-मुक्त आय सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है, और सुपर वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) के लिए, यह एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये है।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Jul 06, 2024 14:27 IST, Updated : Jul 06, 2024 14:27 IST
Income tax return - India TV Paisa
Photo:FILE इनकम टैक्स रिटर्न

इस साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अगर आप भी अपना रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि किस आय पर इनकम टैक्स लगता है और किस पर नहीं। ऐसा जानकर आप न सिर्फ अपना रिटर्न सही तरीके से भर पाएंगे बल्कि टैक्स भी बचत लेंगे। आज हम आपको वो 10 इनकम बता रहे हैं, जिसपर आपको इनकम टैक्स नहीं चुकाना होता है। आइए जानते हैं उनके बारे में। 

  1. कृषि आय: भारत में कृषि से होने वाली आय, इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट है। यह छूट केवल फसल बेचने पर ही नहीं है, बल्कि इसमें कृषि भूमि या इमारतों से मिलने वाले किराए और कृषि भूमि खरीदने या बेचने से होने वाले लाभ भी शामिल हैं।
  2. एनआरई खातों से मिलने वाली ब्याज आय: एनआरई खाते एनआरई जमा पर कर-मुक्त ब्याज जैसे लाभ प्रदान करते हैं। एनआरआई एनआरई खातों के माध्यम से अपने मूल निवास स्थान पर भी धन हस्तांतरित कर सकते हैं।
  3. ग्रेच्युटी: निजी क्षेत्र में, सेवानिवृत्ति पर 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। 
  4. कैपिटल गेन: कुछ कैपिटल गेन भी कर-मुक्त होते हैं। शहरी कृषि भूमि के बदले मुआवज़ा पाने वाले व्यक्तियों को इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है।
  5. पार्टनरशिप फर्म से लाभ: आयकर अधिनियम के तहत, पार्टनरशिप फर्म की आय पर इकाई स्तर पर कर लगाया जाता है। फर्म के लिए काम करने वाले पार्टनर आयकर का भुगतान नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें करों का भुगतान करने के बाद लाभ का हिस्सा मिलता है। 
  6. छात्रवृत्ति: पढ़ाई के लिए सरकारी और निजी संस्थानों से छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों को इनकम टैक्स से छूट दी जाती है।
  7. भविष्य निधि: भारत में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों के लिए अनिवार्य बचत योजनाएं, भविष्य निधि, उम्र के साथ बढ़ती हैं और नौकरी से आपकी सेवानिवृत्ति पर कर-मुक्त हो जाती हैं। कर्मचारी भविष्य निधि कर-मुक्त रिटर्न प्रदान करती है, बशर्ते कर्मचारी ने 5 साल से अधिक समय तक सक्रिय रूप से योगदान दिया हो, भले ही उन्होंने इस अवधि के दौरान नियोक्ता बदल दिया हो।
  8. कर-मुक्त पेंशन: यूएनओ जैसे कुछ संगठनों से पेंशन, कर से मुक्त हैं। कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन भी कर-मुक्त हैं।
  9. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति: सेवानिवृत्ति से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि 5 लाख रुपये तक कर से मुक्त है। रिश्तेदारों से या शादी के अवसर पर प्राप्त उपहार भी कर से मुक्त हैं। 
  10. भत्ते या कोई मुआवजा: भारत में किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भत्ते कर से मुक्त हैं। उदाहरण के लिए, भारत सरकार द्वारा विदेश में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को प्रदान किया जाने वाला विदेशी भत्ता कर-मुक्त है। इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक या सेवानिवृत्ति पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) कंपनियों से प्राप्त मुआवजा भी कर से मुक्त है। 

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