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ITR Filing 2024 : लास्ट डेट के बाद भरा इनकम टैक्स रिटर्न तो कितनी लगेगी पेनल्टी, जानिए क्या है नियम

 Written By: Pawan Jayaswal
 Published : Jul 16, 2024 11:43 pm IST,  Updated : Jul 17, 2024 12:07 am IST

ITR Filing 2024 : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। हालांकि आप 31 दिसंबर तक जुर्माने के साथ बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न- India TV Hindi
इनकम टैक्स रिटर्न Image Source : FREEPIK

ITR Filing 2024 :  आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना आवश्यक है, क्योंकि यह संबंधित वित्त वर्ष में करदाता की कमाई को दर्शाता है। पेनल्टी से बचने के लिए इसे लास्ट डेट तक दाखिल करना जरूरी है। वित्त वर्ष 2023-24 (निर्धारण वर्ष 2024-25) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। आपके पास 31 दिसंबर, 2024 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है। हालांकि, इस पर जुर्माना लगेगा। भारत में आईटीआर दाखिल करने में देरी पर पेनल्टी आपकी आय के स्तर के आधार पर अलग-अलग है। आइए जानते हैं।

  • वित्तीय वर्ष 2023-24 (निर्धारण वर्ष 2024-25) के लिए शुद्ध कर योग्य आय ₹5 लाख से अधिक वाले व्यक्तियों के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
  • ₹5 लाख या उससे कम के शुद्ध कर योग्य आय वाले करदाताओं के लिए बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने पर अधिकतम जुर्माना ₹1,000 तक सीमित है।
  • जिन व्यक्तियों की कर योग्य आय मूलभूत छूट सीमा से नीचे है और जो केवल रिफंड क्लेम करने के लिए आईटीआर दाखिल करते हैं, उन्हें बिलेटेड फाइलिंग के लिए पेनल्टी से छूट दी गई है। कर योग्य आय सीमा डिडक्शन लागू करने से पहले की सकल कर योग्य आय को संदर्भित करती है।

आईटीआर भरना क्यों है जरूरी?

 

  • अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। अनुपालन न करने पर दंड और संभावित कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
  • यह सुनिश्चित करना कि आपके कर सही ढंग से दाखिल किए गए हैं, आपको आश्वासन दे सकता है और भविष्य की जटिलताओं को रोक सकता है।
  • आपकी रिटर्न की समय पर फाइलिंग आपको विशिष्ट कर लाभों या रिफंड के लिए योग्य बना सकती है।
  • जुर्माने के अलावा, प्रारंभिक नियत तारीख से भुगतान की तारीख तक किसी भी बकाया टैक्स पर ब्याज भी लग सकता है। कुछ स्थितियों में, देर से फाइल करने के परिणामस्वरूप विशिष्ट कर कटौती या घाटे को आगे बढ़ाने के अवसर खो सकते हैं।
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