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केन्द्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिये 6,000 करोड़ रुपये की छठी किस्त जारी की

6,000 करोड़ रुपये की इस राशि में से 5,516.60 करोड़ रुपये 23 राज्यों को दिये गये हैं जबकि 483.40 करोड़ रुपये तीन संघ शासित प्रदेशों को दिये गये हैं।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: December 09, 2020 21:56 IST
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Photo:GOOGLE

जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने जारी किए 6 हजार करोड़ रुपये

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिये राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये की छठी किस्त जारी कर दी है। इस किस्त के जारी होने के साथ ही अब तक राज्यों को कुल 36,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि 6,000 करोड़ रुपये की इस राशि में से 5,516.60 करोड़ रुपये 23 राज्यों को दिये गये हैं जबकि 483.40 करोड़ रुपये दिल्ली, जम्मू -कश्मीर और पुड्डुचेरी इन तीन संघ शासित प्रदेशों को दिये गये हैं। विधानसभा वाले ये तीनों संघ शासित प्रदेश जीएसटी परिषद के सदस्य हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई विशेष उधार सुविधा के तहत अब तक कुल 36,000 करोड़ रुपये उधार लिये गये हैं। यह राशि 4.71 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर ली गई है। देश के शेष पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम का जीएसटी क्रियान्वयन की वजह से राजस्व खाते में कोई अंतर नहीं है। केन्द्र सरकार यह राशि राज्यों की तरफ से उधार ले रही है। जीएसटी क्रियान्वयन की वजह से चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों को 1.10 लाख करोड़ रुपये की कम प्राप्ति होने का अनुमान है। इस कमी को पूरा करने के लिये केन्द्र सरकार विशेष उधार सुविधा के तहत कर्ज लेकर राज्यों को दे रही है। बयान में कहा गया है कि जीएसटी मद में होने वाली कमी को पूरा करने के लिये उधार लेने के अलावा भारत सरकार ने राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.5 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उधार लेने की भी अनुमति दी है। यह अनुमति उन राज्यों को दी गई है जिन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिये केन्द्र के पहले- विकल्प को चुना है। इस प्रावधान के तहत अब तक 28 राज्यों को 1,06,830 करोड़ रुपये का अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जा चुकी है। उधार ली गई इस राशि पर ब्याज का भुगतान जीएसटी के तहत मिलने वाले उपकर से किया जायेगा।

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